अब संडे को हॉफ लॉकडाउन ,दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें

धुमाल,ब्रास बैंड ,बैंड पार्टी को भी शर्तों के साथ मिली अनुमति ,कलेक्टर ने कोरोना कंट्रोल होने पर बढ़ाई रियायतें

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । अब रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की जगह हॉफ लॉकडाउन रहेगा ।दोपहर 2 बजे तक अनुमति प्राप्त समस्त दुकानें खुलेंगी। यही नहीं अब आवश्यक शर्तों के साथ धुमाल ,ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी को भी अनुमति दी गई है।। कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आने के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रानू साहू ने रियायत सम्बन्धी इस आशय का आदेश जारी किया है। इससे जहाँ लोगों को खरीदारी के लिए रविवार अवकाश दिवस को भी वक्त मिल सकेगा तो वहीं व्यवसायियों को भी लाभ होगा। शेष छूट एवं प्रतिबंध पूवर्वत लागू होंगे।

यहाँ बताना होगा कोरोना संक्रमण दर में आशातीत कमी आने पर 26 मई से आवश्यक शर्तों के साथ कोरबा अनलॉक है । इसके तहत स्कूल कॉलेज ,सिनेमा हॉल/थियेटर ,मैरिज हॉल ,स्विमिंग पूल गार्डन ,धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन ,पर्यटन केंद्र के अलावा लगभग सभी क्षेत्र खुल गए थे।बाद में 1 जून को कोरोना संक्रमण दर में आशातीत कमी आने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने होटल रेस्टोरेंट क्लब एवं बार को खोले जाने की भी अनुमति दे दी थी। लेकिन रविवार को भी दुकान खोले जाने की मांग हो रही थी।कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रानू साहू ने रविवार पूर्ण लॉक डाउन का आदेश संसोधित कर दिया है । अब रविवार को भी दोपहर 2 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानें खुलेंगी। आम जनता एवं व्यापारियों को इससे और राहत मिलेगी। शेष छूट एवं प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे। शादी के लिए स्वंय के घर होटल ,मैरिज हॉल में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के साथ अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अंत्येष्टि ,दशगात्र में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर दुकान 30 दिवस (एक माह )के लिए सील कर दिया जाएगा।

शर्तों के साथ धुमाल,ब्रास बैंड ,बैंड पार्टी को मिली अनुमति

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रानू साहू ने कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आने पर शर्तों के साथ धुमाल,ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी के संचालन की अनुमति दी है। धुमाल, ब्रास बैंड एवं बैंड बजाने वालों की संख्या अधिकतम 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सम्बंधित थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देनी होगी। 200 पीएम पीओ से अधिक वाट के साउंड बॉक्स बजाने की अनुमति नहीं होगी। कोविड -19 के समस्त प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।