पोंडी के बैरा रेत घाट में एनजीटी के आदेशों की उड़ी धज्जियां ,ठेकेदार रेत का कर रहा अवैध भंडारण ,उत्खनिका पट्टा निरस्त करने की उठी मांग

शिकायतकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराने कलेक्टर से की शिकायत

कोरबा। पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के पसान थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बैरा बम्हनी नदी में स्वीकृत उक्त रेत खनन पट्टा को निरस्त करने की मांग मुखर होने लगी है।ठेकेदार पर एनजीटी के नियमों से परे जाकर रेत उत्खनन करने की शिकायत है । कलेक्टर को लिखित शिकायत कर पट्टा निरस्त करते हुए ठेकेदार पर एफआईआई दर्ज कराए जाने की मांग की गई है।

अवगत कराया गया है कि कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के पसान थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बैरा बम्हनी नदी में स्वीकृत उक्त खनन पट्टा पट्टेदार सागर कुमार साहू को स्वीकृत किया गया है। शासन के एनजीटी के नियमानुसार 15 जून के बाद रेत उत्खनन नही किया जा सकता किंतु रेत खदान पट्टेदार एवं पसान के रेत माफियाओं के द्वारा 15 जून के बाद भी भरी बरसात में अवैध रेत खनन कर अवैध रूप से भण्डारण किया गया है। 15 जून के बाद भरी बरसात में अवैध तरीके से रेत का खनन कर व भण्डारण कर शासन को लाखो रुपए की राजस्व हानि एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाते जमकर भष्टाचार किया गया है । बैरा बम्हनी रेत खदान में 15 जून के बाद भी अवैध रूप से खनन कर भण्डारण करते हुए मशीनों को जब्त कर कार्यवाही की गई थी किंतु अवैध रूप से भंडारित रेत को ना ही जब्त किया गया था ना ही रेत पट्टेदार के उपर किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही की गई थी। शिकायतकर्ता रितेश गुप्ता, मिथिलेश आयाम ने कलेक्टर श्रीमती रानू साहू से आग्रह किया है कि मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर भण्डार किए गए रेत को जब्त कर रेत पट्टेदार का पट्टा स्वीकृती निरस्त करते हुए एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।