घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग ,दो होटल से 5 गैस सिलेंडर,2 चूल्हा जब्त ,संचालकों पर होगी कार्यवाई,खाद्य विभाग की छापामारी से मचा हड़कंप

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक इस्तेमाल करते 2 होटल संचालकों के खिलाफ खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है।होटल में छपामारी कर खाद्य निरीक्षक की संयुक्त टीम ने 5 गैस सिलेंडर एवं 2 चूल्हा जब्त किया है। संबंधितों के खिलाफ एलपीजी अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यहां बताना होगा कि घरेलू सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।इसके लिए एलपीजी अधिनियम 2002 के तहत कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। बावजूद इसके चोरी छिपे घरेलू गैस सिलेंडरों का होटल रेस्टोरेंट में उपयोग किया जा रहा है। जिला प्रशासन को इसकी शिकायत मिलने पर कलेक्टर रानू साहू ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। खाद्य अधिकारी जे .के.सिंह ने कलेक्टर के आदेश के तहत जांच के लिए खाद्य निरीक्षकों की 3 सदस्यीय टीम गठित की है। जिसमें खाद्य निरीक्षक कोरबा शुभम मिश्रा के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक सुशील कुमार टण्डन,खाद्य निरीक्षक उर्मिला गुप्ता शामिल थे। संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर मंगलवार को उरगा में छापामारी की। उरगा बेरियर स्थित सांझा चूल्हा में 2 सिलेंडर एवं 1 चूल्हा तो गुरुजी होटल में 3 घरेलू गैस सिलेंडर सहित एक चूल्हा जब्त किया गया है। दोनों होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था। संबंधितों के खिलाफ एलपीजी अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल शहर में इसी तरह के औचक जांच एवं कार्यवाई की दरकार है।

वर्जन

कार्रवाई की है

उरगा स्थित दो होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते पाए जाने पर सिलेंडर व चूल्हा के जब्ती की कार्रवाई की है। संबंधितों के खिलाफ एलपीजी अधिनियम 2002 में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

शुभम मिश्रा ,खाद्य निरीक्षक कोरबा