कोरबा। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष भाजपा नेता देवेन्द्र पाण्डेय के विरूद्ध रामपुर पुलिस चौकी में दर्ज धारा 420 के प्रकरण में न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।
देवेन्द्र पाण्डेय की ओर से अधिवक्ता रविन्द्र पाराशर ने बताया कि चेरिटेबल संस्था सृष्टि का आजीवन सदस्य बनाने के लिए संदीप कंवर के द्वारा 20 लाख रुपए देने एवं 10 लाख रुपए वापस कर शेष राशि आज तक वापस नहीं करने के संबंध में धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। शिकायत पर पुलिस द्वारा देवेन्द्र पाण्डेय के विरूद्ध धारा 420 का मामला दर्ज किया गया। प्रकरण में देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत न्यायालय ने पाया कि देवेन्द्र पाण्डेय संस्था का अध्यक्ष होने के साथ-साथ स्थानीय निवासी है व फरार होने की आशंका नहीं है। 25 हजार रुपए का एक सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश एवं विभिन्न 5 शर्तों के साथ अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर देवेन्द्र पाण्डेय को राहत 2 नवम्बर 2021 को जारी आदेश में दी गई है।