नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा फीस माफ करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि वो दिल्ली सरकार और सीबीएसई को परीक्षा शुल्क ना लेने के लिए आदेश दे। मंगलवार को अदालत ने इस तरह का कोई आदेश सीबीएसई और दिल्ली सरकार को देने से इनकार करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि मौजूदा अकादमिक वर्ष में कोरोना महामारी के चलते असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए 10वीं एवं 12वीं कक्षा के सीबीएसई छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि महामारी के कारण कई छात्रों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकती है?
आप इस मांग को लेकर सरकार के पास जाए।
इससे पहले याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर कोई आदेश देने के बजाय जनहित याचिका को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लेने के सीबीएसई, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे।जिसके बाद याचिकाकर्ता संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।