50 लाख लेकर भी विक्रेता का ईमान डोला ,सौदे की जमीन की रजिस्ट्री से किया इंकार ,दर्ज हुआ एफआईआर
,20 डिसमिल जमीन का हुआ था सौदा ,धोखाधड़ी में अब विक्रेता खाएगा जेल की रोटी

कोरबा। नगर के एक व्यवसायी ने अपने परिचित के विरुद्ध अपराध दर्ज कराया है। आरोप है कि जमीन के सौदे में 50 लाख रुपये ले लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। छले जाने का आभास होने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।

जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना अंतर्गत लालूराम कालोनी में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 174/2 रकबा 20 डिसमिल के मालिक सुभाष चंद्र सिंघानिया के साथ यहीं के निवासी नरेश कुमार जैन पिता स्व. लाला जगाधरमल ने सौदा किया था। 4 अक्टूबर 2016 को बिक्री-इकरारनामा किया गया व 50 लाख में तय सौदा के एवज में 5 लाख रुपए नगद दिया गया। इसके बाद 23 अक्टूबर 2017 को शेष 45 लाख रुपए नकद तथा आरटीजीएस व चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। इस पूरे सौदे व लेन-देन में संतोष सिंह कंवर व मनोज अग्रवाल गवाह रहे। पूरी रकम प्राप्त करने के बाद भी सुभाष चंद्र सिंघानिया द्वारा जमीन की रजिस्ट्री आज-कल कर टाली जाती रही। टाल-मटोल से परेशान नरेश ने 1 मई को अपने पुत्र अंकित व सुभाष के साला मनोज कुमार अग्रवाल के साथ सुभाष के घर पहुंचकर रजिस्ट्री के लिए आग्रह किया। इस दौरान सुभाष चंद्र के द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग कर रजिस्ट्री नहीं करुंगा कहकर सभी को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा गया। इस घटना से व्यथित और छल होने पर नरेश कुमार जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराया। सुभाष चंद्र सिंघानिया के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।