प्रखर अम्बिकापुर । अब चोरका कछार निवासी हेम प्रकाश, जगदीशपुर बहरापारा निवासी बिशनराम आत्मज स्वर्गीय खिनेश्वर राजवाड़े एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पवन सिंह पोर्ते आत्मज स्व. लूरन सिंह पोर्ते के परिवार को मुखिया की मौत के बाद आर्थिक संकटों से नहीं जूझना पड़ेगा।सरगुजा जिले के संवेदनशील कलेक्टर कुंदन कुमार ने संजीदगी दिखाते हुए तीनों परिवार के आश्रितों को तत्परता से अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी है। शासकीय सेवा में आने से न केवल युवाओं का भविष्य सुखद एवं सुरक्षित हो जाएगी वरन परिवार को एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा मिल गई। तीनों युवाओं ने अनुकम्पा नियुक्ति मिलने पर कलेक्टर कुंदन कुमार शासन प्रशासन के प्रति आभार जताया है।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया गया है। जिले के 3 प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति आदेश हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ भृत्य विक्रम राम का आकस्मिक निधन 8 अप्रैल 2022 को हो गया था। कलेक्टर कुंदन कुमार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आदेश में चोरका कछार निवासी हेम प्रकाश, जगदीशपुर बहरापारा निवासी बिशनराम आत्मज स्वर्गीय खिनेश्वर राजवाड़े एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पवन सिंह पोर्ते आत्मज स्व. लूरन सिंह पोर्ते
की अनुकंपा नियुक्ति हुई है। अनुकंपा नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। उन्हें परिवीक्षा अवधि के दौरान नियमानुसार स्टायपेण्ड देय होगा। नियुक्त कर्मियों को पहले वर्ष निर्धारित वेतनमान का न्यूनतम 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष न्यूनतम 80 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष न्यूनतम 90 प्रतिशत देय होगा। नियुक्त कर्मियों को पदभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति जमा करना होगा साथ ही उन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। नियुक्तिकर्ता के अधिकारी द्वारा किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर शासकीय सेवा से पृथक किया जा सकता है। कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित उम्मीदवार को 50 रुपये के न्यायालयीन स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।