युद्ध के बीच इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला,
इजरायल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश ,एक माह की दी गई मियाद ….

एजेंसी। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। वर्ल्ड कोर्ट ने इजरायल से कहा है कि वह गाजापट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा हवाला दें और किसी भी तरह की गंभीर चोट या नुकसान को रोकें।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इजरायल यह सुनिश्चित करें कि उनकी सेना गाजा में नरसंहार नहीं करें और वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाएं। इसके साथ ही अदालत ने इजरायल से इस मामले में एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल पर गाजापट्टी में नरसंहार का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत का रुख किया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कोर्ट ने ये आदेश दिया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह जल्द से जल्द इस्राइली सैन्य अभियानों को रोकने का आदेश दे।
आईसीजे के अध्यक्ष ने कहा कि दरअसल अदालत गाजा में हो रही मानवीय त्रासदी के नुकसान से वाकिफ हैं और गाजा में मारे जा रहे लोगों को लेकर चिंतित हैं।