मुहुर्त बिलिंग में स्कीम का लालच देकर 1 लाख झटके थे
0 पुलिस ने नहीं सुनी तो न्यायालय की शरण ली
कोरबा-कटघोरा । कोल्डड्रिंक्स के उत्पादक एवं उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा मुहुर्त बिलिंग में स्कीम का लालच देकर 1 लाख का आर्डर बुक किया गया। न तो कोल्डड्रिंक्स की सप्लाई की गई और न ही रुपए वापस किए गए। पुलिस में शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। दायर परिवाद पर न्यायाधीश ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

जानकारी के अनुसार कटघोरा थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती निवासी संजय जायसवाल पिता स्व. चंद्रभान जायसवाल 49 वर्ष के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा के समक्ष धारा 156 (3) के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया था। नर्मदा ड्रिंक्स प्रायवेट लिमिटेड बिलासपुर कार्यालय प्लाट नं. 6-7 सेक्टर-बी, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी के डायरेक्टर नवनीत अग्रवाल, एरिया जनरल मैनेजर मो. जमन, सेल्स एक्जीक्यूटिव कमलेश ताम्रकार हाल पता अटल आवास जेंजरा एवं मार्केट डेवलपर सन्नी राज हाल पता प्रगतिनगर दीपका के विरूद्ध यह परिवाद लाया गया। संजय जायसवाल की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी जायसवाल के द्वारा कटघोरा-बिलासपुर मुख्य मार्ग में मे. जयंती एजेंसी के नाम से फर्म संचालित की जा रही है। नर्मदा ड्रिंक्स के द्वारा उत्पादित कोल ड्रिंक्स की वह अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर भी है। डायरेक्टर नवनीत अग्रवाल के लिए काम करने वाले उसके उपरोक्त 3 कर्मचारियों के द्वारा 1 जनवरी 2020 को मुहूर्त बिलिंग में स्कीम का लालच दिया गया व आरोपी कमलेश ताम्रकार के द्वारा अपने मोबाइल से वाट्सअप मैसेज इस संबंध का भेजा गया। लक्ष्मी जायसवाल ने मैसेज के आधार पर कोल्ड ड्रिंक्स मंगाने का आर्डर दिया और इसके लिए मो. जमन के बताए अनुसार 1 लाख रुपए का भुगतान एडवांस के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक की कटघोरा शाखा से अपने खाता से नर्मदा ड्रिंक्स प्रायवेट लिमिटेड के खाता में ट्रांसफर कर दिया। 3 जनवरी तक उक्त आर्डर के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलने पर लक्ष्मी जायसवाल ने इनसे संपर्क किया तो कटघोरा के लिए नया डिस्ट्रीब्यूटर रखना बताया। इसके बाद ली गई रकम 1 लाख रुपए की वापसी न कर टालमटोल करते रहे। इस संबंध में संजय जायसवाल ने 7 जनवरी 2020 को कटघोरा थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई किंतु कोई कार्यवाही न होने से क्षुब्ध होकर 1 फरवरी को पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन किया गया। इस पर भी संज्ञान न लेने पर संजय ने न्यायालय की शरण ली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साक्षी दीक्षित के द्वारा उपरोक्त लोगों के विरूद्ध धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश जारी किया गया। आदेश के परिपालन में कटघोरा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की है।