भ्रष्टाचारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई ,50 हजार की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार रंगे हाथों गिरफ्तार ,20 हजार के रिश्वत के साथ महिला थाना प्रभारी भी चढ़ी हत्थे

रायपुर ।भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एसीबी की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को भ्रष्टाचार के दो अलग अलग मामले में 50 हजार की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार एवं 20 हजार की रिश्वत लेते महिला थाना प्रभारी को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है ।

प्रार्थी प्रीती बंजारे निवासी मोवा रायपुर द्वारा एण्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर मे शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि उसके द्वारा महिला थाना रायपुर मे उसके पति एवं ससुराल वालो के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट एवं प्रताड़ित करने की शिकायत की गयी है जिस पर उसकी काउंसिलिग करायी गयी थी। परन्तु काउंसिलिग पश्चात महिला थाना प्रभारी निरीक्षक वेदवती दरियो द्वारा प्रथम सूचना दर्ज करने हेतु
35000 रूपये रिश्वती रकम की मांग कि गयी थी प्रार्थिया रिश्वत नही देना चाहती थी बल्की उसको रंगे
हाथो पकड़वाना चाहती थी । प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सत्यापन पश्चात आज ट्रेप आयोजित कर आरोपिया निरीक्षक वेदवती दरियो द्वारा पुरे दिन प्रार्थीया को इंतजार कराने के पश्चात शाम को प्रथम किश्त के रूप मे 20000 रूपये लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा गया। उल्लेखनीय है कि उक्त महिला थाना प्रभारी के प्रति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओ में आकोश था और संगठित होकर एसीबी कार्यालय मे उपस्थित हुए थे I
प्रार्थी दिलीप पुरी ग्राम घेरियापढ़ी जिला धमतरी का निवासी है, जिसने एण्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर मे शिकायत कि थी की वह विगत 40 वर्षो से 0.3 हेक्टेयर जमीन पर निवासरत है उक्त जमीन के मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु प्रतिपरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार क्षीरसागर बघेल द्वारा उसके पक्ष मे आदेश करने के ऐवज मे 01 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कि गयी थी प्रार्थी रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि आरोपी नायब तहसीलदार को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता था प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत का सत्यापन पश्चात आज ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रूपये रिश्वत लेते हुए नायब तहसीलदार क्षीरसागर बघेल को रंगे हाथो पकड़ा गया। उल्लेखनीय है कि उक्त नायब तहसीलदार के प्रति ग्रामवासियो में आक्रोश था तथा उसे पकड़वाने हेतु एसीबी कार्यालय मे भारी संख्या मे ग्रामवासी उपस्थित हुए थे ।

उपरोक्त दोनो प्रकरण के आरोपियो को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध धारा 07 पीसी एक्ट 1988 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जा रही है।