कोरबा। पोड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक के आरएमएसए के 100 सीटर कन्या छात्रावास की अधीक्षिका जय कुमारी रात्रे को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग को निर्देशित किया गया है और जांच रिपोर्ट आने उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि छात्रावास अधीक्षिका के हॉस्टल में 11 वीं कक्षा के छात्रा के मां बनने की खबर के बाद कर्तव्य निर्वहन के दौरान लापरवाही बरतने का अंदेशा होने पर कलेक्टर ने मूल पद प्रधान पाठक शा.प्रा.शाला साटापानी ,संकुल बेतलो ,वि.ख.पोंडी उपरोड़ा ,जिला -कोरबा (छग)श्रीमती जय कुमारी रात्रे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) का उल्लंघन करने के कारण छग सिविल सेवा (वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील) नियम ,1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कटघोरा नियत किया गया है।