26 हजार नौकरी रद्द मामले में अचानक सुप्रीम दरवाजे पर पहुंची SSC ….

दिल्ली । योग्य-अयोग्य को अलग करना क्या संभव है? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में CBI के जवाब में ‘हां’ कहने के बावजूद, SSC इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। मामले की सुनवाई पहले ही समाप्त हो चुकी है।अब केवल फैसले का इंतजार है। इसी बीच SSC ने नए दस्तावेज़ जमा करने का आवेदन किया है। 26 हजार नौकरी रद्द मामले में SSC फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है।

यहां उल्लेखनीय है कि, पारेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की नौकरी कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले में चली गई थी। उस फैसले को चुनौती देते हुए वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उस सुनवाई के दौरान बुधवार को SSC ने अदालत से अनुरोध किया कि वे 26 हजार नौकरी रद्द मामले में कुछ नए दस्तावेज़ जमा करना चाहते हैं। इस आवेदन पर शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में लंबी सुनवाई हो चुकी है। दस्तावेज़ जमा करने का भी अवसर दिया गया था। फिर वे नए दस्तावेज़ क्यों जमा करना चाहते हैं?

इसके बावजूद, अगले सोमवार तक सभी दस्तावेज़ जमा करने का निर्देश दिया गया है। संदर्भ के तौर पर, पिछले सोमवार को 26 हजार नौकरी रद्द मामले की अंतिम सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की बेंच में लगभग 2 घंटे तक सुनवाई हुई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान CBI के वकील ने कहा था, “नायसा हमें बताती है कि कोई डेटा नहीं है। फिर हम डेटा स्कैनटेक से डेटा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम पंकज बंशल (नायसा के पूर्व अधिकारी) से डेटा प्राप्त करते हैं। दोनों डेटा को मिलाकर देखते हैं।”

डेटा स्कैनटेक (OMR उत्तरपत्र स्कैनिंग में यह संस्था शामिल थी) से प्राप्त हार्डडिस्क और पंकज बंशल से प्राप्त 3 हार्डडिस्क के हैश वैल्यू मेल खाते हैं, यह CBI के वकील ने बताया। CBI के वकील ने यह भी कहा, “SSC के पास जो डेटा था, उसमें धांधली की गई थी। हमारी जांच में यह स्पष्ट है कि पंकज बंशल के पास जो डेटा था, उसमें कोई धांधली नहीं की गई थी।” पंकज बंशल से प्राप्त डेटा के आधार पर योग्य-अयोग्य का पृथक्करण संभव है, यह CBI के वकील ने दावा किया।

सुनवाई में SSC के वकील जयदीप गुप्ता ने बताया कि योग्य-अयोग्य का पृथक्करण कर रिपोर्ट दी गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि उनके पास रैंक जंपिंग और आउट ऑफ पैनल के बारे में जानकारी है। लेकिन OMR मिसमैच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर SSC कौन सा नया दस्तावेज़ जमा करेगा? इसका उत्तर अभी नहीं मिल सका।