
कोरबा। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ दिव्या उमेश मिश्रा ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शास.उ.मा.वि.दीपका के छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार कर वॉट्सऐप में अश्लील टिप्पणी करने वाले व्याख्याता को डीईओ के जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शास.उ.मा.वि दीपका विकासखण्ड कटघोरा के छात्राओं के द्वारा शिकायत की गई थी कि शाला में कार्यरत टेकराम जनार्दन, व्याख्याता (भूगोल) के द्वारा छात्राओं से गंदे तरीके से दुर्व्यवहार करने के साथ प्यार, रोमांस एवं बॉयफ्रेंड वाली बातें करते हैं। वाट्सअप में छात्राओं से गंदे गंदे टिप्पणी करते हैं एवं कक्षा में पढ़ाते समय छात्राओं के अंगो को गंदे तरीके से छूते हैं तथा प्रेक्टिकल में फेल करने की धमकी भी दिया गया है।
शिकायत पर दो सदस्यीय जाँच दल गठित कर उक्त शिकायत की जाँच करायी गयी। जाँच दल द्वारा दिनांक 17.12.2024 को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार छात्राओं द्वारा की गई शिकायत की पुष्टि हुई है। शिक्षक जनार्दन का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया। जिस पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत टेकराम जनार्दन, व्याख्याता (भूगोल) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शास.उ.मा.वि., दीपका विकासखण्ड कटघोरा जिला कोरबा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा निलम्बन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा नियत किया जाता है। इस दौरान निलम्बन अवधि में सम्बंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।