शिक्षकों को बड़ा झटका :क्रमोन्नत वेतनमान के आवेदन को पंचायत विभाग ने किया खारिज,इन प्रकरण का दिया हवाला,देखें 8 पेज का निर्देश….

रायपुर । क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर शिक्षकों के आवेदन को पंचायत विभाग ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले और विभाग के निर्देशों का जिक्र करते हुए अपने 8 पन्ने के निर्देश में विभाग ने कहा है कि शिक्षक (पंचायत) संवर्ग में नियुक्ति की तिथि से लेकर शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग में संविलियन की तिथि की अवधि के लिए क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने के संबंध में, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक WPS No. 6045/2024 में दिनांक 26.09.2024 को पारित आदेश के अनुक्रम में विचार किया गया।

वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के कर्मचारी होने से परिपत्र दिनांक 10.03.2017 के प्रभावशीलता के संबंध में विचार करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ही सक्षम विभाग है। विचारोपरात उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों / विवेचन के आधार पर, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 09.10.2024 को अमान्य किया जाता है।

दरअसलउच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट याचिका WPS No. 6045/2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2024 का परिपालन कर क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन अरविंद कुमार द्विवेदी एवं अन्य-13 द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा आयुक्त, सह संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

अभ्यावेदन में शिक्षकों ने लिखा था कि उनकी नियुक्ति जनपद पंचायत बागबाहरा के आदेशानुसार शिक्षाकर्मी वर्ग-03 (सहायक शिक्षक एल.बी.) के पद पर हुई थी तथा आवेदकगण नियुक्ति दिनांक से आज पर्यन्त अपना कार्य कर रहे है, आवेदकगण नियुक्ति दिनांक से 10 वर्ष, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। तत्पश्चात् नियुक्तिकर्ता अधिकारी को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाये। आवेदन में ये भी कहा गया था कि रिट याचिका WPS No. 6045/2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2024 के परिपालन में आवेदकगण को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ 04 माह की अवधि के भीतर प्रदान किया जाय।

उस अभ्यावेदन पर विभाग ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि …👇