रायपुर/ कोरबा। छत्तीसगढ़ी बोली- भाषा का उपयोग करते हुए अश्लील द्विअर्थी गाना गाने वाले गायकों सहित इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने वालों व अन्य संबंधितों के विरुद्ध राजधानी रायपुर में आक्रोश फूट पड़ा। छत्तीसगढ़ी भाषा का अपमान नहीं सहेंगे…. के नारे के साथ प्रदर्शनकरियों ने संबंधित लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने की मांग कर सिविल लाइन थाना रायपुर में आवेदन सौंपा है।

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना (गैर राजनीतिक संगठन) ने निम्न अनुसार व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने की मांग की है किः-👇


1 .यह कि हमारी संस्था छत्तीसगढ़ की धर्म और संस्कृति की सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्यरत है।
2 .यह कि इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ गाना गायक द्वारा यू ट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट पर अश्लील छत्तीसगढ़ गाना गा कर अपलोड किया गया है।
3 .यह कि किशन सेन नाम गायक ने एक अश्लील गाना दूरी के बड़े बड़े जैसा अश्लील और भद्दा गाना गाया है जिसमें स्पष्ट रूप् से अश्लीलता दर्शित है जिसमें गाने के 1 मिनिट 8 सेकंड और मिनट 46 सेकंड में गाने के बोल के आधार पर स्त्री, पुरुष के निजी अंगों को गाने के आधार पर प्रतिक्रिया दिया गया है। इस गाने में किशन, भारती धुरी, दीवाना पटेल, रोशनी ने कार्य किया है। इस गाने का निर्देशक राम यादव है, कैमरा मैन बंटी कुंभकार हैं, वीडियो एडिट अशोक ने किया है और यू ट्यूबर पुरुषोत्तम कुमार साहू है। वीडियो को अपलोड किशन पूनम चौनल पर किया गया है।

4 .यह कि उपरोक्त सभी लोगों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए छत्तीसगढ़ी में अश्लील गाने गा कर अन्य हम सब लोगो को तथा आम नागरिकों को क्षोभ कारित कर BNS की धारा 296, IT एक्ट की धारा 67 और BNS की सह पठित धारा 3(5) के अधीन अपराध किया है। इसलिए उपरोक्त धारा के अधीन अपराध उपरोक्त व्यक्तियों पर पंजीबद्ध किया जाय।
5 .यह कि इसी प्रकार का छत्तीसगढ़ी अश्लील गाना धर्मेंद्र बघेल द्वारा एक अश्लील गाना दूरी के छेदा गाया जाकर यू ट्यूब चौनल जेपी स्टूडियो पर अपलोड किया गया है जिसमें महिला गायिका संतोषी दीवान है, संगीत जानी भाई, निदेशक मनेश सतनामी, यू ट्यूबर देव भारती हैं।यह कि उपरोक्त सभी लोगों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए छत्तीसगढ़ी में अश्लील गाने गा कर अन्य हम सब लोगो को तथा आम नागरिकों को क्षोभ कारित कर BNS की धारा 296, IT एक्ट की धारा 67 और BNS की सह पठित धारा 3(5) के अधीन अपराध किया है। इसलिए उपरोक्त धारा के अधीन अपराध उपरोक्त व्यक्तियो पर पंजीबद्ध किया जाय।