कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में विगत 3-4 महीने से चल रहे शोभा सिंह लव जिहाद मामले में तौसिफ मेमन के विरुद्ध विभिन्न संगठनों द्वारा की गई शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को जांच संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कटघोरा निवासी तौसीफ मेमन और शोभा सिंह के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत जिला विवाह अधिकारी के समक्ष विवाह हेतु आवेदन प्रस्तावित है। विवाह के संबंध में न्यायालय प्रक्रियाओं के तहत जारी इश्तिहार प्रशासन के बाद इस विवाह के खिलाफ कुमारी शोभा सिंह की माँ एवं राजपूत क्षत्रिय समाज के दायित्ववान सदस्यों के साथ समाज के अध्यक्ष अवधेश सिंह सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा विवाह अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है।
मामले में 24 वर्षीय तौसीफ मेमन पर आरोप है कि उसने कुमारी शोभा सिंह का नाम बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया के ही “सोना मेमन” लिखवाकर वैवाहिक प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो षड्यंत्र पूर्वक, जालसाजी और धोखाधड़ी करते हुए प्रशासन एवं न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास है।
आरोप है कि पीड़िता को डरा-धमका कर, प्रलोभन देकर योजनाबद्ध साजिश के तहत कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) ले जाकर उस पर दबाव बनाकर जबरजस्ती सहमति प्रदान करवाया गया था जिसे उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्वीकार किया गया है। लव जिहादी गिरोह न्यायालय और कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग कर गजवा-ए-हिन्द के उद्देश्य को साध कर कानूनी संरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त विवाह आवेदन को नियमानुसार खारिज करने हेतु आवेदन पत्र के सम्बंध में न्यायालय अपर कलेक्टर कोरबा एवं विवाह अधिकारी ने प्राप्त पत्रों के संबंध में स्पष्ट जॉच कर प्रतिवेदन अविलंब भिजवाने का निर्देश/आदेश दिया है।