मोदी के वादों पर त्यौहारी सीजन में ही लगी मुहर :GST हुआ कम, 5% और 18% अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब,जानिए हुआ क्या सस्ता, क्या महंगा?

नई दिल्ली। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एक दिन में समाप्त हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी की चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को सरल कर दो स्लैब (5%, 18%) और एक विशेष 40% स्लैब लागू किया गया। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

0 ये हुए प्रमुख निर्णय👇

👉नई दरें: 5% और 18% स्लैब, सिन और लग्जरी वस्तुओं पर 40%।

👉लागू तिथि: 22 सितंबर 2025 (नवरात्रि)।

👉उद्देश्य: आवश्यक वस्तुएं सस्ती करना, कर प्रणाली सरल करना।

जानें क्या होगा सस्ता?👇

👉खाद्य: अनपैक्ड दूध, पनीर, रोटी (0%); घी, मक्खन, नमकीन, आइसक्रीम, बिस्किट (18% से 5%)।

👉व्यक्तिगत देखभाल: शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट (18% से 5%); टूथपाउडर (12% से 5%)।

👉ऑटोमोबाइल: छोटी कारें, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बस (28% से 18%)।

👉इलेक्ट्रॉनिक्स: टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन (28% से 18%); साइकिल, नोटबुक (12% से 5%)।

👉स्वास्थ्य: दवाएं, चिकित्सा उपकरण (12% से 5%); कैंसर दवाएं, बीमा पॉलिसी (जीएसटी छूट)।

👉कृषि: उर्वरक, सोलर कुकर (12% से 5%)।

👉कपड़ा: 2500 रुपये तक के जूते, कपड़े (12% से 5%)।

👉मनोरंजन: होटल (7500 रुपये तक), सिनेमा टिकट (12% से 5%)।

जानिए क्या होगा महंगा?👇

👉40% स्लैब: लग्जरी कारें, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल, तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स।

👉18% स्लैब: 2500 रुपये से अधिक के कपड़े, प्रीमियम हवाई टिकट (12% से 18%); कोयला (5% से 18%)।

ये हुए है अन्य सुधार👇

👉स्वचालित रिटर्न: रिटर्न फाइलिंग और रिफंड प्रक्रिया आसान।

👉राजस्व प्रभाव: 1.85 लाख करोड़ रुपये नुकसान की आशंका, खपत से भरपाई की उम्मीद।

👉 ईवी पर
नहीं बनी सहमति

ईवी पर 5% से 18% या 40% जीएसटी का प्रस्ताव, अंतिम फैसला स्पष्ट नहीं क्योंकि केंद्र 5 प्रतिशत ही रखना चाहता राज्य बढ़ाना चाहते हैं दर।