CG : पूर्व CM बघेल के बेटे चैतन्य को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका ,ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज,कहा -हस्तक्षेप का कोई आधार ही नहीं बनता …..

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है। शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज कोर्ट में सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि चैतन्य बघेल ने ईडी की जांच और गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 24 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। जिसे अब सुनाते हुए हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि… जांच और गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है।
कोर्ट ने माना कि ईडी की कार्रवाई कानून के तहत की गई है। इसलिए इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में ईडी की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडेय ने पैरवी की। आपको बता दे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। साथ ही 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग की गई है।