0 धारा 325 भारतीय न्याय संहिता एवं 11(1) (क) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही
जांजगीर-चाम्पा। पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में ग्राम सलखन गौठान में हुए मवेशियों की मृत्यु को गंभीरता से। दृष्टिगत रखते हुए उचित जांच कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा यदुमणि सिदार के नेतृत्व में थाना प्रभारी शिवरीनारायण एवं पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी रामप्रसाद बघेल को जांच हेतु निर्देशित किया गया था।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस कि दिनांक 06.10.2025 को ग्राम पंचायत सलखन के गौठान में मवेशियों के मृत होने की सूचना पर सूचना की जांच हेतु ASI रामप्रसाद बघेल को मौका जांच हेतु ग्राम सलखन गौठान स्टाफ के साथ रवाना किया गया था। ग्राम कचंदा जाने मार्ग पर स्थित गौठान के सामने रोड किनारे झटका तार से घेरा किया गया है। गौठान के क्षेत्रफल अंदर में ही नवा तालाब है जिसके चारो तरफ तालाब के मेढ़ के उपर में कुछ मवेशी मेढ़ के नीचे तथा कुछ मेढ़ के उपर कुल 14 नग मवेशी (07 गाय तथा 07 बैल) मृत हालत में तथा 05 नग मवेशी के कंकाल पड़े मिले तथा 03 नग मवेशी घायल अवस्था मे मिले, जिसका ईलाज कराया गया।तत्पश्चात मृत गायों एवं बैल तथा कंकाल का पंचनामा किया गया। उस दौरान अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जांजगीर, तहसीलदार, पशु चिकित्सक, हल्का पटवारी, पुलिस स्टाफ आदि उपस्थित थे। इसके बाद मृत मवेशियों तथा कंकाल का पोस्टमार्टम कराया गया है। ग्राम पंचायत के सदस्यों सरपंच एवं अन्य लोगो द्वारा मृत मवेशियों का अंतिम संस्कार कराया गया। मौके पर उपस्थित गवाह तथा सरपंच ग्राम पंचायत सलखन व अन्य पंच का कथन लिया गया। मृत मवेशियों के मृत्यु संबंध में स्पष्ट कारण नहीं बताये हैं। प्रथम दृष्टया उक्त मवेशियों की मृत्यु का कारण जो भी हो, पर गौठान संरक्षक के द्वारा लापरवाही के कारण ही मवेशियों की मृत्यु होना दर्शित पाया गया जो अपराध धारा 325 भारतीय न्याय संहिता, एवं धारा 11(१) (क) पशु कुरता निवारण अधिनियम का घटित करने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।
