KORBA : उचित मूल्य दुकानें बंद रखा ,प्रशासन सख्त, 7 संचालक एजेंसियाँ निलंबित, नई एजेंसियाँ अस्थायी रूप से संलग्न

कोरबा। विकासखण्ड कोरबा अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की 7 दुकानों को पूर्व संचालित करने वाली आदिवासी सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुरी (कोरबा), कोरकोमा एवं श्यांग द्वारा 01 नवम्बर 2025 से आज तक बिना किसी कारण के बंद रखा जाना पाया गया। इससे हितग्राही समय पर खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सके।

दुकानें बंद रखने का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 5(24), 11, 12(3), 15, 16 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है, जो दण्डनीय है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा द्वारा की गई जांच में गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही हितग्राहियों को सुचारू रूप से राशन उपलब्ध कराने हेतु नई संचालनकर्ता एजेंसियों को आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है।

👉निलंबित दुकानों एवं नई संलग्न एजेंसियों का विवरण

क्र. उचित मूल्य दुकान – निलंबित पूर्व – संलग्न ग्राम – संलग्न वर्तमान-आई.डी.नंबर – संचालन कर्ता एजेंसी -पंचायत संचालन कर्ता एजेंसी

  1. 552001003 धनगांव आदिवासी सेवा सहकारी दोंदरो कुबेर खाद्य सुरक्षा पोषण
    समिति सोनपुरी एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति दोंदरों
  2. 552001014 अरसेना आदिवासी सेवा सहकारी फुलसरी दुर्गा महिला स्व सहायता
    समिति श्यांग समूह फुलसरी
  3. 552001015 नकिया आदिवासी सेवा सहकारी माखुरपानी उस्मान खाद्य सुरक्षा
    समिति श्यांग पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति माखुरपानी
  4. 552001028 चचिया आदिवासी सेवा सहकारी कोरकोमा मॉं अन्नदात्री महिला
    समिति कोरकोमा स्व सहायता समूह केरवां
  5. 552001032 तौलीपाली आदिवासी सेवा सहकारी केरवां दिव्य ज्योति महिला
    समिति कोरकोमा स्व सहायता समूह
    केरवां
  6. 552001064 पण्डरीपानी आदिवासी सेवा सहकारी चीतापाली आकांक्षा महिला स्व सोनपुरी सहायता समूह
    चीतापाली
  7. 552001067 कुदुरमाल आदिवासी सेवा सहकारी कटबितला उजाला महिला स्व
    कोरकोमा सहायता समूह कटबितला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लापरवाही और अनियमितता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण बिना किसी बाधा के सुनिश्चित किया जाए।