कोरबा। मो. न्याज नूर आरबी भाजपा प्रदेश प्रभारी ने छ.ग. के मुख्यमंत्री को State GST Circle-2, कोरबा के अधिकारियों द्वारा 34 टन अमोनियम नाइट्रेट को कलेक्टर परिसर में 24 घंटे तक असुरक्षित रूप से खड़ा रखने की गंभीर अमानवीय लापरवाही के विरुद्ध तत्काल निलंबन एवं FIR दर्ज करने हेतु की शिकायत की है।
मो. न्याज नूर आरबी भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि वे कोरबा निवासी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपके संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर और जनसुरक्षा से जुड़े मामले को लाना चाहते हैं । उक्त घटना में उल्लेखित अधिकारीयों की घोर लापरवाही के कारण कलेक्टर परिसर सहित जिले के हजारों नागरिकों का जीवन गंभीर जोखिम में डाल दिया गया था।
👉घटना का विवरण:
दिनांक 05.11.2025 को गुजरात से कुसमुंडा जा रहे लगभग 34 टन अमोनियम नाइट्रेट से भरे 18-पहिया ट्रक को State GST Circle-2, कोरबा के अधिकारियों द्वारा रोका गया और इसे कलेक्टर परिसर में लगभग 24 घंटे तक बिना अनुमति, बिना सुरक्षा और बिना किसी जोखिम आकलन के खड़ा रखा गया।
जिम्मेदार व संबंधित अधिकारी:
- श्री अनिमोह सिंह बासवार
- श्री प्रभाकर उपाध्याय
युवा नेता व सक्रिय समाजसेवी मो. न्याज नूर आरबी ने कहा है कि ट्रक चालक ने कई बार अधिकारियों को बताया कि वाहन में अमोनियम नाइट्रेट लोड है, फिर भी अधिकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों, वरिष्ठ अधिकारियों अथवा जिला प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी। यह विभागीय प्रोटोकॉल, सुरक्षा नियमों और विधिक प्रक्रिया—तीनों का स्पष्ट उल्लंघन है।




श्री आरबी ने कहा है कि उक्त GST अधिकारियों ने विक्रय बिलों एवं ई-वे बिल का अवलोकन कर यह सुनिश्चित किया की ट्रक में 34 टन अमोनियन नाइट्रेट है, इसके बावजूद उन्होंने ट्रक को कलेक्टर कार्यालय परिसर जैसी संवेदनशील जगह पर बिना सुरक्षा के नियमाविरुद्ध, हटधर्मिटा दिखाते हुए 24 घंटे से अधिक समय तक जबरन खड़ा करवाया। बिना सुरक्षा के कलेक्ट्रेट परिसर में वाहन का खड़ा रहना यह प्रत्यक्ष रूप से जानबूझकर की गई अमानवीय गंभीर लापरवाही को साफ-साफ दर्शाता है।
👉कार्यवाही हेतु लिखे पत्र में श्री आरबी ने 34 टन अमोनियम नाइट्रेट के निम्नांकित संभावित दुष्परिणाम बताए हैं-
- अमोनियम नाइट्रेट अत्यंत ज्वलनशील व संवेदनशील रासायनिक पदार्थ है, मामूली चिंगारी, गर्मी या घर्शण से भी भारी भीषण विस्फोट हो सकता था।
- कलेक्टर परिसर में प्रतिदिन उपस्थित सैकड़ों नागरिक व कर्मचारी, VIP मूवमेंट और विभिन्न सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा गंभीर खतरे में होकर प्रभावित हो रही थी।
- 34 टन विस्फोटक सामग्री का विस्फोट 250–500 मीटर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जनहानि और संपत्ति विनाश संभव था।
- जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख, सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक ढांचा और अन्य संवेदनशील संरचनाएं भी भारी क्षति झेलते हुए प्रभावित हो सकता था।
उक्त पत्र में युवा नेता श्री आरबी ने Explosive Rules, Explosives Act और BNS के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है जो इस प्रकार है-
Explosives Rules, 2008
- Rule 6 व Rule 7: विस्फोटक सामग्री को केवल अधिकृत, सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रावधान।
- Rule 131 एवं Rule 132 — किसी सार्वजनिक अथवा सरकारी परिसर में विस्फोटक युक्त वाहन का खड़ा किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है।
Explosives Act, 1884 – धारा 9B विस्फोटक सामग्री का भंडारण अथवा परिवहन बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल के करना दंडनीय अपराध है।
Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 – धारा 124
विस्फोटक पदार्थ के प्रति लापरवाहीपूर्ण आचरण, जिससे मानव जीवन अथवा सम्पत्ति को हानि का खतरा उत्पन्न हो, दंडनीय अपराध है।
उपरोक्त सभी प्रावधान इस घटना पर प्रत्यक्ष रुप से लागू होते हैं।
मो. न्याज नूर आरबी भाजपा प्रदेश प्रभारी ने विनम्र व दृढ़ अनुरोध करते हुए मांग किया है।
जनहित, सार्वजनिक सुरक्षा एवं शासन-प्रशासन की छवि पर बदनामी को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि—
- दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।
- घटना की उच्च स्तरीय, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- Explosives Act, 1884 तथा BNS धारा 124 के तहत प्राथमिक (FIR) दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
- ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विभागीय सुरक्षा SOP को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
महोदय, यह घटना केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि जनसुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कृपया इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें।
