कोरबा। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास वार्ड क्रमांक 14 में बिना आधिकारिक अनुमति बेतरतीब ढ़ंग से अनुपयुक्त जगह बनाए गए स्पीड ब्रेकर (गति अवरोधक ) जानलेवा बना हुआ है। 200 की आबादी वाले मोहल्लेवासी इसकी वजह से गिरकर चोटिल हो रहे। मनाही के बावजूद कुछ महिलाओं की मनमानी ,दबंगई की वजह से स्पीड ब्रेकर नहीं बताए जा सके । मामले में मंगलवार को सीएसईबी चौकी में शिकायत हुई है ,लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस की समझाईश के बाद भी स्पीड ब्रेकर नहीं हटाए जाने से जनाक्रोश भड़क रहा,पुलिस की खानापूर्ति कार्रवाई पर सवाल उठ रहे।


कल मंगलवार को सीएसईबी चौकी में चौकी प्रभारी के यहाँ प्रस्तुत किए गए लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता सुश्री प्रियंका यादव पिता आशा राम यादव , उर्मिला ,मनोज लहरे, शहनाज ,शांति ,शुभम एवं मंगली बाई यादव ने बताया कि 200 मकानों वाली वाल्मीकि अम्बेडकर आवास में लक्ष्मी साहू , सरस्वती साहू ,कविता देवी साहू द्वारा बिना आधिकारिक अनुमति के मनमानापूर्वक स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है। जिस स्थान पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया है,उससे मोहल्लेवासियों को आवागमन के दौरान दुर्घटना का भय सताता रहता है। कई मोहल्लेवासी इस अमानक स्पीड ब्रेकर से गिरकर चोटिल हो चुके हैं। स्पीड ब्रेकर को लेकर जब आपत्ति की जाती है हटाने का अनुरोध किया जाता है तो उसकी भी अनदेखी कर उल्टे आपत्तिकर्ताओं को धमकी ,गाली गलौज दी जाती है। मोहल्लेवासियों की शिकायत पर मौके पर पहुंची सीएसईबी चौकी की पुलिस ने स्पीड ब्रेकर हटाने का आदेश दिया था ,जिसकी अनदेखी कर आज बुधवार को शिकायतकर्ताओं को पुलिस बुलाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का जिक्र कर चिढ़ाया गया भविष्य में देख लेने की धमकी दी गई । बहरहाल आधिकारिक अनुमति लिए बिना शहर में स्पीड ब्रेकर बनाकर आमजन की जिंदगी को खतरे में डालने वाले लोगों पर नगर निगम ,पुलिस की त्वरित उचित कार्रवाई की दरकार है। इसकी अनदेखी पर भविष्य में कोई भी काल कलवित हो सकता है।
स्पीड ब्रेकर कहाँ नहीं बनाए जा सकते (कानूनी और तकनीकी रूप से):👇
👉राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और स्टेट हाईवे पर: इन पर स्पीड ब्रेकर बनाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये तेज़ गति के लिए बने होते हैं।
👉बिना अनुमति के: किसी भी व्यक्ति या स्थानीय समूह द्वारा अपने घर या मोहल्ले के सामने बिना आधिकारिक अनुमति के बनाए गए स्पीड ब्रेकर गैरकानूनी हैं और इन्हें हटाया जा सकता है।
👉अमानक (Non-Standard) स्पीड ब्रेकर: जो स्पीड ब्रेकर IRC के मानकों (जैसे 10 सेमी से अधिक ऊंचाई, ढलान, या मार्किंग की कमी) के अनुसार नहीं बने होते, वे खतरनाक होते हैं और इन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए।
👉मुख्य सड़कों पर: जहाँ वाहनों की गति ज़्यादा होती है और ट्रैफिक वॉल्यूम भी अधिक होता है, वहाँ स्पीड ब्रेकर बनाने से बचना चाहिए।
👉अस्पतालों, स्कूलों, या आपातकालीन सेवाओं के रास्ते में:
इन जगहों पर स्पीड ब्रेकर की बजाय ट्रैफिक नियंत्रण के अन्य तरीके अपनाने चाहिए ताकि एंबुलेंस या आपातकालीन वाहनों को दिक्कत न हो।
स्पीड ब्रेकर कहाँ बनाए जा सकते हैं (अनुमति के साथ):👇
👉शहरी इलाकों की छोटी सड़कों पर।
👉स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और आवासीय क्षेत्रों (Residential Areas) में जहाँ गति धीमी करनी हो।
👉T-चौराहों पर जहाँ छोटी सड़क बड़ी सड़क से मिलती है, ताकि वाहन धीमी गति से निकलें।
