दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी और लापता व्यक्तियों से संबंधित मामले में कई राज्यों और अधिकारियों को जवाब नहीं देने के लिए फटकार लगाई है और सर्वोच्च अदालत के एक राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के निर्माण का निर्देश का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है।

पीठ ने अपने आदेश में रिकॉर्ड किया कि नोटिस जारी करने के बावजूद भारत सरकार और हरियाणा, मिजोरम, केरलम, ओडिशा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला और आर. महादेवन की पीठ ने इस चूक को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि दोषी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को 16 अप्रैल तक व्यक्तिगत रूप से पुष्टि किए गए हलफनामे दाखिल करने होंगे। इसमें उनकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जाएगा। अन्यथा उन्हें इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
