उत्पादन एवं अवसान तिथि का उल्लेख किए बिना खाद्य सामग्री बेच रहे मम्पी केक ,शुगर क्राउन

प्रशासन की छापामारी में पकड़ी गई गडबड़ी , 5 संस्थानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने काटा 10 हजार की चालानी कार्यवाई

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा – होली का पर्व नजदीक आते ही मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाई जारी है । गुरुवार को तीसरे दिन भी निहारिका एवं न्यू बस स्टैंड क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों में विभाग ने छापामारी की । इस दौरान 5 प्रतिष्ठान नियमों के विपरीत संचालन करते पाए गए विभाग ने संस्थानों पर 10 हजार रुपए की चालानी कार्यवाई की । साथ ही खराब खाद्य पदार्थ मौके पर ही नष्ट कराए।

होली के पर्व में मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए गुणवत्ता को नजरअंदाज कर सीमित समय में बड़ी मात्रा में मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थ तैयार कर बेचा जाता है । इस दौरान साफ सफाई के मानकों का भी ख्याल नहीं रखा जाता । शासन ने इन सब गतिविधियों को रोकने गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ की बिक्री सुनिश्चित करने खाद्य सुरक्षा विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है । विभाग ने भी होली के पूर्व मिठाई दुकानों की जांच शुरू कर दी है । कलेक्टर किरण कौशल के निर्देशानुसार एसडीएम सुनील नायक के मार्गदर्शन में   गुरूवार को भी  खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच जारी रही । सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह के कुशल नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर आर देवांगन ,विकास भगत ने शहर के घण्टाघर निहारिका एवं नया बस स्टैंड स्थित  खाद्य  प्रतिष्ठानों में औचक जांच की  । इस दौरान मम्पी केक एंड बेक ,शुगर क्राउन में खाद्य पदार्थ में उत्पादन और अवसान तिथि नहीं लिखा मिला। मम्पी केक एंड बेक पर 3 हजार ,शुगर क्राउन पर 2500 की चालानी कार्यवाई की गई। न्यू बस स्टैंड स्थित सलूजा रेस्टोरेंट में 1 हजार ,शंकर भोजनालय में 500 एवं बजरंग होटल में 3 हजार की चालानी कार्यवाई की गई । होटल रेस्टोरेंट में साफ-सफाई का अभाव पाए जाने पर तीनों संस्थानों के  खिलाफ यह कार्यवाई की गई । जांच के दौरान स्वच्छता ,अनिवार्यतः मास्क लगाने को लेकर हिदायत दी गई।  अधिकारियों ने मौके पर ही अवमानक खाद्य पदार्थ नष्ट करवाया। नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्यवाई की चेतावनी दी ।  खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि नियमानुसार खाद्य प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं करने पर  खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाई की जाएगी ।