लाॅकडाउन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, सीमाओं पर लगेंगे 13 चेकिंग बैरियर

सेक्टर मजिस्ट्रेट अपनी टीमों के साथ करेंगे गश्त
, सभी शासकीय कार्यालय भी रहेंगे बंद,सब्जी और राशन दुकानें भी रहेगी बंद

कोरबा – बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है। 12 अप्रैल से जिले में दस दिनों तक पूर्ण तालाबंदी रहेगी । इस दौरान लाॅकडाउन के सफल और सख्त क्रियान्वयन के लिए भी प्रशासन की तैयारियां पूरी कर लीं गईं हैं। जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेटों और कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की 13 टीमें बनाईं गईं हैं। सभी टीमे लगातार अपने-अपने कार्य क्षेत्र में गश्त करते हुए लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगी। इसके साथ ही जिले में दूसरे स्थानों और जिलों से लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सीमाओं पर 13 चेकिंग बैरियर भी स्थापित कर दिए गए हैं।

लोगों को दूसरे जिलों में जाने या अन्य जिलों से कोरबा जिले की सीमा में प्रवेश के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी पास की अनिवार्यता भी लागू कर दी गई है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक में 12 अप्रैल से लागू होेने वाली पूर्ण तालाबंदी को सफलता पूर्वक सख्ती से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती कौशल ने लाॅकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घरों से निकलने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट का दायित्व संभाल रहे अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एस. जयवर्धन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर सहित सभी अनुविभागों के एसडीएम, सीएसपी एवं एसडीओपी तथा मैदानी स्तर पर तैनात कार्यपालिक दण्डाधिकारी और तहसीलदार भी मौजूद रहे। बैठक में सीएमएचओ डाॅ. बी. बी. बोडे, डिप्टी कलेक्टर आशीष देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

जिले की सीमाओं पर 13 जगह लगे चेकिंग बैरियर्स –

जिले में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए 12 अप्रैल से लागू होने वाले पूर्ण लाॅकडाउन के दौरान जिले में अंर्तजिला आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। केवल अतिआवश्यक सेवाओं से संबंधित सामानों के वाहन ही परिवहन कर सकेंगे। विशेष आपात परिस्थितियों में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी पास के माध्यम से ही लोगों को जिले से बाहर जाने या जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड और रेलवे, टेलिकाॅम संचालक, हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों के लिये नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड को भी ई-पास के रूप में मान्य होंगे। अंर्तजिला आवागमन रोकने के लिए कोरबा जिले की सीमाओं पर 13 स्थानों पर चेकिंग बैरियर लगाए गए हैं। थाना श्यांग सीमा में धरमजय रोड पर थाने के सामने, करतला थाना सीमा में कुदमुरा और रामपुर चैक पर, उरगा थाना सीमा में चांपा रोड पर फरसवानी में, लबेद चैक पर और कनकी नहर प्वाइंट पर चेकिंग बैरियर लगाए गए हैं। पाली थाना क्षेत्र में रतनपुर रोड पर बगदेवा बैरियर, हरदीबाजार चैकी क्षेत्र में धतुरा-कोरबी चैक पर, मोरगा चैकी क्षेत्र में मोरगा पुलिस चैकी के सामने, कोरबी चैकी क्षेत्र में कोरबी पुलिस चैकी के सामने, कुसमुंडा थाना क्षेत्र में बाता बिरदा बैरियर, पसान थाना क्षेत्र में पेण्ड्रा रोड बैरियर और दीपका थाना क्षेत्र में सिरकी मोड़ पर बाहर के जिलों से आने वाले लोगों की सघन जांच होगी।

लाॅकडाउन के दौरान आमजनों के लिए बना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम,फोन नंबर 07759-224608 पर फोन कर ली जा सकेगी सहायता

12 अप्रैल से कोरबा जिले में लागू होने वाले लाॅकडाउन के दौरान जिले वासियों को कोविड संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं, अन्य मेडिकल सहायता, खाद्य सामग्री की सहायता या अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कलेक्टोरेट परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट कक्ष 23 में यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यशील रहेगा। कंट्रोल रूम की प्रभारी नोडल अधिकारी भू-अभिलेख शाखा की सहायक अधीक्षक सुश्री पूजा अग्रवाल होंगी। सुश्री अग्रवाल का मोबाइल नंबर 99071-07808 है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम के सहायक नोडल अधिकारी नजूल तहसीलदार श्री हरिशंकर यादव होंगे। श्री यादव का मोबाइल नंबर 83196-41134 है। कंट्रोल रूम में कार्य संपादन के लिए सुबह 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक के लिए तीन शिफ्ट में 12 कर्मचारी तैनात रहेंगे। कंट्रोल रूम में सहायता संबंधी सभी फोन काॅल्स का डिटेल पंजीबद्ध संधारित किया जाएगा और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।

कोरबा शहर आठ सेक्टरों में पाली चार, कटघोरा तीन, छुरी दो, दीपका दो सेक्टरों में बंटे, वेरिकेटिंग कर नियंत्रित होगी लोगों की आवाजाही-

कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के निर्देश पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक एहतियाती कदम उठाते हुए कोरबा शहर को आठ सेक्टरों में बांटकर प्रत्येक सेक्टर को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए वेरीकेटिंग्स की गई हैं। इसी तरह पाली नगर पंचायत क्षेत्र को चार, कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को तीन, छुरी नगर पंचायत क्षेत्र को दो और दीपका नगर पालिका क्षेत्र को दो सेक्टरों में बांट कर बैरिकेटिंग कर सेक्टर अलग-अलग कर दिए गए हैं। लाॅकडाउन के दौरान एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से जोड़ने वाली सभी सड़को को बंद कर दिया जायेगा। इंटर सेक्टर आवागमन को नियंत्रित करने के लिए हर जरूरी इंतजाम किये जायें। मेडिकल स्टोर्स पेट्रोल पंप जैसी अति आवश्यक सेवाओं के लिए सेक्टर में ही व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सेक्टरों को इस तरह से बांटा गया कि उनमें अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें पर्याप्त संख्या में रहें ताकि प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में भी एक सेक्टर के लोग इन चीजों के लिए दूसरे सेक्टर में न जायें । कलेक्टर ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर इंटर सेक्टर आवागमन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।

11 कार्यपालिक दण्डाधिकारी दल बने, कोरबा शहर के लिए आठ सेक्टर ऑफिसर ऑन स्पेशल कोविड ड्युटी नियुक्त –

जिले में लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने 11 कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्ति की है। सभी मजिस्ट्रेट नगरीय निकायों के विभिन्न जोनों और तहसीलों में लाॅकडाउन के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराएंगे। कोरबा नगर निगम क्षेत्र को आठ सेक्टरों में बांटकर लाॅकडाउन तथा कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने अतिरिक्त आठ सेक्टर ऑफिसर ऑन स्पेशल कोविड ड्युटी भी नियुक्त कर दिए हैं। यह सभी सेक्टर ऑफिसर नगर निगम क्षेत्र के आठ जोनों में एक्टिव सर्विलेंस, होम आईसोलेशन का उल्लंघन के साथ-साथ लाॅकडाउन के दौरान लोगों की बेवजह आवाजाही पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सेक्टर ऑफिसरों के साथ जोन कमिश्नरों और पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पूरा दल होगा। आवश्यकता पड़ने पर कोविड प्रोटोकाॅल और शासकीय निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध जुर्माना सहित एफआईआर की कार्रवाई भी सेक्टर ऑफिसर कर सकेंगे।

सेक्टर मजिस्ट्रेट –

सुरेश साहू तहसीलदार कोरबा नगर निगम के कोरबा, टीपी नगर जोन और कोरबा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रहेंगे। नायब तहसीलदार श्री मनहरण राठिया नगर निगम क्षेत्र के पंडित रविशंकर जोन, कोसाबाड़ी जोन और तहसील कोरबा के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होेंगे। नायब तहसीलदार सोनु अग्रवाल बालको नगर जोन के लिए, नायब तहसीलदार श्री प्रांजल मिश्रा दर्री जोन एवं दर्री तहसील, सर्वमंगला नगर और बांकीमोंगरा जोन तथा नगर पंचायत छुरी कला क्षेत्र के लिए, तहसलीदार रोहित सिंह नगर पालिका परिषद क्षेत्र कटघोरा और तहसील क्षेत्र कटघोरा के लिए शशि भूषण सोनी, नगर पालिका परिषद दीपका और उप तहसील दीपका क्षेत्र के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होंगे। नगर पंचायत क्षेत्र पाली और तहसील पाली के लिए तहसीलदार विश्वासराव मस्के, नायब तहसीलदार श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव और नायब तहसीलदार सनी पैंकरा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। करतला क्षेत्र के लिए तहसीलदार मुकेश देवांगन नायब तहसीलदार सुश्री तारा सिदार और नायब तहसीलदार रविशंकर राठौर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। पोड़ी-उपरोड़ा तहसील क्षेत्र के लिए तहसीलदार सोनीत मेरिया, नायब तहसीलदार डी. आर. ध्रुव , नायब तहसीलदार श्रीमती ममता रात्रे और तहसीलदार श्री सुशील कुलमित्र कार्यपालिक दण्डाधिकारी होंगे। हरदीबाजार क्षेत्र के लिए तहसीलदार श्री पंचराम सलामें को कार्यपालिक दण्डाधिकारी बनाया गया है।

कोरबा शहर के लिए जोनवार आठ सेक्टर ऑफिसर्स ऑन स्पेशल कोविड ड्युटी –

कोरबा जोन के लिए अशोक वर्मा, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कोरबा, पंडित रविशंकर नगर जोन के लिए अक्षय जैन, एसडीओ लोक निर्माण विभाग सेतु शाखा, कोसाबाड़ी जोन के लिए समीर गौड़, कार्यपालन अभियंता पीएचई कोरबा, टीपी नगर जोन के लिए ए.पी. बंजारे, कार्यपालन अभियंता हाउसिंग बोर्ड कोरबा, बालको नगर जोन के लिए अशोक देवांगन, कार्यपालन अभियंता आरईएस, दर्री जोन के लिए सीएल धाकड़ कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, बांकीमोंगरा जोन के लिए विजय सोनी, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और सर्वमंगला नगर जोन के लिए पी. के. वासनिक कार्यपालन अभियंता हसदेव बॅराज कोरबा, सेक्टर ऑफिसर बनाये गये हैं।

कलेक्टर श्रीमती कौशल ने दिए लाॅकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश –

कलेक्टर श्रीमती कौशल ने किसी भी परिस्थिति में लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों तथा तहसीलदारों को दिए। श्रीमती कौशल ने बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़को पर घुमने वाले लोगो पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के साथ-साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा है। उन्होने लाॅकडाउन के दौरान सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने निरीक्षण दल के साथ नियमित दौरा कर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी करने को कहा है। कलेक्टर ने लोगों से कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लागू किये गये लाॅकडाउन का पालन करने और शासन-प्रशासन को सहयोग करने की अपील भी की है। श्रीमती कौशल ने यह भी चेताया है कि लाॅकडाउन लोगों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा जारी कोविड प्रोटोकाॅल संबंधी दिशा-निर्देशों तथा लाॅकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। जिसके तहत एफआईआर दर्ज किया जायेगा और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या कारावास की सजा भी हो सकेगी। श्रीमती कौशल ने शहरी क्षेत्रों में माइकिंग व्यवस्था द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर लोगों को लाॅकडाउन संबंधी प्रावधानों की जानकारी देने और लाॅकडाउन को सफल बनाने में जनसहयोग की अपील के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

कोविड वैक्सीनेशन के लिए जाने की रहेगी अनुमति –

कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज, आधार कार्ड या विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल एवं पैथोलाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान समस्त हाॅस्पिटल, क्लीनिक तथा मेडिकल संबंधित व्यवसाय को अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये खुलने की अनुमति रहेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलेंस, होम आईसोलेशन एवं दवाई वितरण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में लगे हुए वाहन पहले की तरह संचालित होंगे।