रूमगढ़ा स्थित संजय दिनेश जनरल स्टोर्स एवं स्टेशनरी दुकान संचालक की धौंस नहीं आई काम
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । लॉक डाउन के दौरान दुकान का आधा शटर खोलकर लोगों को सामान बेचना और कार्यवाई करने गए अफसरों को धमकाना दुकान संचालक पर भारी पड़ गया। तहसीलदार ने न सिर्फ दुकान सील कर दी है वरन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269 और 270 के तहत बालको थाना में प्रकरण दर्ज कराया है।

उल्लेखनीय है कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और आमजनों की कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए 27 अपे्रल तक पूर्ण तालाबंदी की गई है। इस दौरान जनरल स्टोरों और स्टेशनरी दुकानों को भी संचालन की अनुमति नहीं है। रूमगढ़ा स्थित संजय दिनेश जनरल स्टोर्स एवं स्टेशनरी दुकान का संचालक पूर्ण तालाबंदी के आदेश का उल्लंघन करते हुए दुकान खोलकर लोगों को राशन सामग्री आदि बेच रहा था। तहसीलदार सुरेश साहू ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की तो दुकान संचालक ने दुकान अंदर से बंद कर ताला लगा दिया। कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार श्री साहू ने दुकान संचालक का बार-बार बाहर बुलाया पर वे बाहर नहीं आये। तहसीलदार ने रूमगढ़ा चेकपोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों को बुलाकर दुकान खुलवाने की कोशिश की परंतु संचालकों द्वारा दुकान का शटर नहीं खोला गया। दुकान के बाहर संचालकों के लिखे फोन नंबर पर काॅल करने पर संचालक ने कार्यवाही कर रहे अधिकारियों को धमकाया और जो करना है करो, मैं उपर बात कर लूंगा, दुकान खुलवा लूंगा कहकर फोन स्वीच आॅफ कर दिया। कार्यवाही कर रहे अधिकारियों ने आसपास के लोगों से भी लाॅक डाउन के दौरान दुकान संचालन के विषय में जानकारी ली। लोगों ने बताया कि दुकान संचालकों द्वारा लगातार आधा शटर गिराकर लोगों को राशन सामग्री का विक्रय किया जा रहा था। कोविड प्रोटोकाॅल का पालन नहीं हो रहा था, साथ ही लाॅक डाउन के प्रावधानों का उल्लंघन भी किया जा रहा था। कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू की गई पूर्ण तालाबंदी के उल्लंघन पर दुकान संचालकों के विरूद्ध बालको थाने में एफआईआर दर्ज कराकर दुकान को सील कर दिया हैएफआईआर दर्ज कराया है । इस कार्यवाई के बाद पूरे जिले के हड़कंप मचा है ।