जिले में कलेक्टर के निर्देश के बाद सभी एसडीएम ने जारी किए आदेश ,अनुमति निरस्त होने से 282 जोड़े हुए निराश,पूर्व में ऑनलाइन ले रखी थी अनुमति
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा ।(भुवनेश्वर महतो ) जिले में अब 17 मई तक शहनाइयाँ नहीं गूंजेंगी। इस दौरान प्रशासन से ली गई विवाह की अनुमति निरस्त कर दी गई है ।कलेक्टर के निर्देश पर जिले के चारों एसडीएम ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। धारा 144 लागू होने के बाद भी बेकाबू कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाने यह आदेश जारी किया गया है । प्रशासन के इस आदेश से जिले के 282 घरों में शहनाइयाँ नहीं गूंजेंगी । प्रशासन से विवाह की अनुमति ले चुके इन परिवारों को निराशा हाथ लगी है। अब इन्हें 17 के बाद पुनः विधिवत अनुमति लेनी होगी।

यहाँ बताना होगा कि जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण की रोकथाम के लिए 12 अप्रैल से 5 मई तक लाकडाउन लगा हुआ है । इस समयावधि में अति आवश्यक सेवाओं पेट्रोल पंप ,मेडिकल ,अस्पताल ,पावर सेक्टर को छोंड़कर इस बार सभी दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने लॉकडाउन का जमीनी स्तर पर शत प्रतिशत कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं । ताकि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।यही नहीं प्रशासन द्वारा एसडीएम की अनुमति से मास्क ,सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शर्तों के साथ अधिकतम 10 लोगों को विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जा रही थी। लेकिन जिले में निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर लगभग 60-70 व्यक्तियों की मौजूदगी में बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के शादी का कार्यक्रम सम्पन्न किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को आमंत्रित किया जा रहा है । प्रशासन ने अब तक ऐसे दर्जनों प्रकरणों में सम्बन्धितों पर चालानी कार्यवाई भी की।बावजूद इसके लोग नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे । जिसकी वजह से संक्रमण का दर लॉकडाउन में भी तेजी से बढ़ रहा है । इसे देखते हुए कलेक्टर किरण कौशल ने सभी एसडीएम को अपने अनुविभाग के अंतर्गत 3 मई से 17 मई तक दिए गए समस्त विवाह की अनुमति आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए थे। जिले के पांचों ब्लाक के चारों एसडीएम ने सोमवार की दोपहर इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। 3 मई से 17 मई तक दिए गए विवाह की समस्त अनुमति निरस्त हो गए हैं। इससे पूरे जिले में 282 जोड़े प्रभावित हुए हैं।सबसे ज्यादा कोरबा अनुविभाग के 120 जोड़े प्रभावित हुए हैं। वहीं सबसे कम पाली अनुविभाग में 34 परिवार प्रभावित हुए। अब इन्हें 17 मई के बाद पुनः विधिवत आवेदन लेना होगा।
इस वजह से शादी की अनुमति निरस्त करने का लेना पड़ा निर्णय
लॉक डाउन में विवाह की गई अनुमति निरस्त करना कठिन निर्णय था। लेकिन जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के प्रसार को रोकने यह कदम उठाना आवश्यक था। जिले में लॉकडाउन के 22 दिनों में अब तक 20 हजार 293 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं 316 संक्रमित मरीज जिंदगी की जंग हार चुके हैं। शादियों में लोग नियमों के प्रति पाबंद नहीं हैं। दस की अनुमति लेकर इससे 5 से 10 गुना मेहमान जुटाकर शादी की रस्में धूम धड़ाके के साथ पूरी की जा रही है। प्रशासन की टीम इन नाफरमानों पर चालानी कार्यवाई जरूर कर रही है। पर लॉक डाउन में लोग प्रशासन के इस चालानी कार्यवाई से भी नहीं डर रहे। लोग पहले से ही चालान के लिए व्यवस्था जुटाकर बेख़ौफ शादी कर रहे। वहीं कई रसूखदार प्रभावशाली लोगों के यहाँ टीम को कार्यवाई करने से पहले ही ऊपर से फोन आ जाता है। इन सब पेचिदगियों से बचने कोरोना की पिक पिरेड में शादियों की दी गई समस्त अनुमति निरस्त करना ही प्रशासन को सार्थक कदम लगा।
जोड़े जता रहे ऐतराज
अव्यवहारिक आदेश,8 को थी शादी ,सब हुए निराश
मेरा 8 मई को शादी था,नियमानुसार निर्धारित संख्या में बांकीमोंगरा बारात लेकर जाता । मैंने विधिवत अनुमति ले ली थी। लेकिन प्रशासन के इस अव्यवहारिक पूर्ण आदेश की वजह से हमें पुनः नई तिथि में शादी करनी होगी। इसके लिए नए सिरे से अनुमति भी लेना होगा।घर के सभी लोग सब निराश हैं।
सुनील कुमार अग्रवाल ,ग्राम बाँधापाली विकासखण्ड करतला
14 को आने वाली थी बारात ,अनुमति निरस्त कर दी
मेरी 14 मई को शादी थी । जांजगीर से बारात आने वाली थी । हमने निर्धारित 10 लोगों की अनुमति के साथ विवाह करने की तैयारी कर रखी थी। अचानक प्रशासन के इस मनमाना आदेश से सभी दुखी हैं। 10 लोगों की उपस्थिति में शादी की अनुमति निरस्त नहीं करनी चाहिए।
रजनी पटेल,एसबीएस कालोनी कोरबा
कहाँ कितनी शादियां हुईं निरस्त एक नजर में
विकासखण्ड – अनुमति निरस्त
कोरबा – 53
करतला -67
कटघोरा -88
पाली -34
पोंडी उपरोड़ा-40
कुल -282
लॉक डाउन में कोरोना का कहर एक नजर एक नजर में
दिनांक – संक्रमित -मृत
12 अप्रैल -638-06
13 अप्रैल -724 -07
14 अप्रैल -738 -05
15 अप्रैल – 892 -13
16 अप्रैल -730 -08
17 अप्रैल 1062 -15
18 अप्रैल 885-12
19 अप्रैल 787 -08
20 अप्रैल 990 -09
21 अप्रैल 695 -17
22 अप्रैल 766-19
23 अप्रैल 842 – 15
24 अप्रैल 973 -16
25 अप्रैल 787 -26
26 अप्रैल 1033-26
27 अप्रैल 1020 – 10
28 अप्रैल 1102 -23
29 अप्रैल 1042 -15
30 अप्रैल 1236 – 21
01 मई 1228 – 15
02 मई 900 -13
03 मई 1223 -17
योग – 20293 – 316
वर्जन
जन सामान्य करें सहयोग
कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 3 से 17 मई तक विवाह के जितने भी अनुमति जारी किए थे ,सभी अनुमति तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक निरस्त कर दिए गए हैं ।इस दौरान नए अनुमति भी नहीं दिए जाएंगे। आदेशों की अवहेलना पर महामारी एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता 1860 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सम्बन्धितों के खिलाफ नियमानुसार वैद्यानिक कार्यवाई करेंगे।जन सामान्य सेअपेक्षा है कि जनहित के इस कार्य मे सहयोग प्रदान करें।
किरण कौशल ,कलेक्टर