नई दिल्ली: दुष्कर्म के मामले में जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने इस बात का परीक्षण करने का फैसला लिया है क्या दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं? बता दें कि कोरोना से पीड़ित हो चुके आसाराम ने आग्रह किया है कि उन्हें एलोपैथिक दवाओं के सहारे न रखा जाए।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक राज्य को इस संबंध में पक्ष रखने के लिए कहा है और अब मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
आसाराम के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीटी स्कैन से पता चलता है कि आसाराम के फेफड़ों को 38 फीसीदी नुकसान हुआ है और उन्हें वायरल निमोनिया है। साथ ही उन्हें गैस्ट्रो-आंत्र रोगों से पीड़ित और ऑक्सीजन की समस्या है। बता दें कि आसाराम बापू साल 2013 से जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है।