बड़ी खबर : कलेक्टर ने धुमाल, ब्रास बैण्ड व बैंड बजाने की सशर्त दी अनुमति

रायपुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश तथा उनके कार्यालय के 11 जून आदेश की कंडिका 4 में जारी दिशा-निर्देश के अध्याधीन रायपुर जिले अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाने की सशर्त अनुमति प्रदान की है।


इसके तहत धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बॉक्स जिनका पी.एम.पी.ओ. 200 वॉट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जायेगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक के लिए मान्य होगा। जिस क्षेत्र में धुमाल/ब्रास बैंण्ड एवं बैंड पार्टी बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा।


धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।


धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टॅशिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाते समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।


यदि उपरोक्त शर्तो का उल्लघन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल, बास बैण्ड और बैंड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।