आदिवासी युवती के गैंगरेप के सहआरोपी नुनेरा अधीक्षक पर गिरी गाज , रिमांड पर जेल दाखिल ,कलेक्टर ने किया निलंबित

3 लोगों के साथ मिलकर दुर्बल युवती की 2 दिनों तक लूटी थी अस्मत,बदहवाश अवस्था मे मिली थी युवती

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। आदिवासी युवती का दिनदहाड़े अपहरण कर दो दिनों तक गैंगरेप करने के सहआरोपी नुनेरा छात्रावास के अधीक्षक विजय कुमार कंवर को कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने निलंबित कर दिया है। अधीक्षक के खिलाफ यह कार्यवाई दीपका थाना में दर्ज एफआईआर ,जेल दाखिल करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील )नियम 1966 के नियम 9 के तहत की गई है।

उल्लेखनीय है कि दीपका थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। युवती अत्यंत दुर्बल थी। दो दिन से लापता युवती की परिजन खोजबीन में जुटे थे । जहां वह गांव के एक कोठार में बदहवाश अवस्था में मिली थी। दहशत से बाहर आने पर युवती ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की दास्तां बयां की थी। घटना दिवस सोमवार को 4 बजे घर से बाल्टी लेकर युवती हैण्डपम्प से पानी लाने निकली थी। लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की इस दौरान हैंडपम्प के पास बाल्टी पड़ी मिली,पर युवती गायब थी। पास ही झाड़ी पर संघर्ष के निशान थे ,जिससे युवती के साथ गलत होने की आशंका होने लगी। युवती के मुताबिक उसे 3 दरिंदे उठाकर ले गए और दो दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करते रहे। युवती जिस हालत में परिजनों को मिली उससे मुंह को कलेजा आ गया। हाथ पैर बंधा हुआ था।भूखी प्यासी युवती के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। आरोपी उसे एक ग्रामीण के कोठार में छोड़कर भाग निकले थे। पुलिस के समक्ष प्रारंभिक जांच पड़ताल में पीड़िता ने 3 लोगों द्वारा दुष्कर्म करना बताया था। इनमें से एक बल्ला मरकाम ने दुष्कर्म करना स्वीकार कर लिया था। जबकि विजय कंवर व हीरालाल इंकार कर रहे थे।इनमें विजय कंवर नुनेरा छात्रावास का अधीक्षक है। शासकीय सेवक के इस निंदनीय घृणित आचरण को लेकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग भी हरकत में आ गया था।अधीक्षक के विरुद्ध दीपका थाना में की कार्यवाई का प्रतिवेदन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग माया वारियर ने मंगाया था। दीपका थाना से गुरुवार देर शाम प्रतिवेदन मिल गया। पुलिस ने सहआरोपी अधीक्षक विजय कुमार कंवर के विरुद्ध थाना दीपका में अपराध क्रमांक 0279 /2021 धारा 376 (2) (घ ),342 एवं 34 भा.द.स.के तहत एफआईआर दर्ज कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अधीक्षक का कृत्य सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत पाया गया।लिहाजा कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील )नियम 1966 के नियम 9 के तहत अधीक्षक विजय कंवर को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में अधीक्षक श्री कंवर का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली नियत किया गया है।