कोरोना से हुई मौत के लिए तय हुआ मुआवजा, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 50 हजार रुपये

कोरबा। कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजा तय हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। हर मौत के लिए परिवार को 50 हज़ार रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह पैसा राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगा। दरअसल, कोर्ट ने न्यूनतम मुआवजे पर गाइडलाइन के लिए कहा था।

30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा देने को कहा था. कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है। लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था।मामले के याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि अस्पताल से मृतकों को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। न उनका पोस्टमॉर्टम होता है, न डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि मृत्यु का कारण कोरोना था। ऐसे में अगर मुआवजे की योजना शुरू भी होती है तो लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इस पर कोर्ट ने कहा था कि कोरोना से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह साफ लिखी जानी चाहिए। सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया सरल बनाई जाए।अगर पहले जारी हो चुके सर्टिफिकेट से परिवार को कोई शिकायत है तो उसका निराकरण किया जाए।