कोरबा। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा तय फीस के अतिरिक्त निजी स्कूलों द्वारा अधिक फीस वसूलकर अभिभावकों से शिक्षा के नाम पर लूट की जा रही है।डीईओ ने प्रस्तावित शुल्क से अतिरिक्त लेने पर सम्बन्धित निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।
लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों के लिए फीस तय किया गया है। इस संबंध में दिनांक 13 सितंबर को आयुक्त ने आदेश जारी कर हाईस्कूल के लिए 380 रूपए तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए 415 रूपए सभी छात्र-छात्राओं से फीस लेने का निर्देश है।शासन के उक्त आदेश की आड में कोरबा के अनेक शासकीय स्कूलों के प्राचार्य 100 से 150 रूपए ज्यादा वसूल रहे हैं। गरीबी के कारण अधिकांश बच्चे मजबूरी में शासकीय स्कूलों में पढ़ते है लेकिन शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों अपने निजी स्वार्थ के लिए गरीब बच्चों से अधिक वसूली कर रहे हैं। कोरबा पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से मांग की है कि शासकीय स्कूलों में अवैध फीस वसूली पर तत्काल रोक लगाये साथ ही सभी बच्चों को फीस की रसीद प्रदान करने का निर्देश सभी शासकीय स्कूलों को दिया जाए। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी गोवर्धन भारद्वाज के द्वारा एसोसिएशन को जवाब दिया गया है कि आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र में लिया जाने वाला प्रस्तावित शुल्क भेजा गया है। अभी आदेश जारी नहीं हुआ है। शासन से शुल्क लेने के संबंध में पत्र जारी नहीं हुआ है। मैंने प्राचार्य ग्रुप में शुल्क नहीं लेने निर्देशित किया है। बहरहाल यह तो प्रस्तावित राशि है लेकिन इसके पहले विगत वर्ष में कुछ सरकारी स्कूल में फीस वसूली के मामले आए भी और शिकायत पर जांच भी हुई। अभिभावकों को सजग रहने की जरूरत है।