छात्रा के दुष्कर्मी को 20 साल कैद: जिस दुकान में काम करता, उसी के मालिक की भांजी से किया रेप, कहता था शादी करेगा…

जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर।

जांजगीर/ छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 16 साल की छात्रा के दुष्कर्मी सूरज चंद्रा को विशेष कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सूरज जिस दुकान में काम करता था, उसी के मालिक की भांजी को शादी का झांसा देकर रेप किया और फिर मुकर गया था। मामला सामने आने के बाद परिजनों ने नवागढ़ थाने में FIR दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक एक्ट्रोसिटी धीरज शुक्ला ने बताया कि 16 साल की लड़की अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करती थी। लड़की के मामा के घर के आगे के हिस्से में दुकान थी और पीछे उनका परिवार रहता था। सूरज चंद्रा उनकी ही दुकान में काम करता था और उसका मालिक के घर भी आना जाना था। इस दौरान उसकी लड़की से मुलाकात हुई और सूरज ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया।

इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। 11 नवंबर 2019 को सूरज उनके घर पहुंचा और लड़की से कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। लड़की उसकी बातों में आ गई। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को फिर लड़की के घर गया और दुष्कर्म किया। यह सिलसिला चलता रहा। लड़की जब भी शादी की बात कहता तो टाल जाता। फिर शादी से इनकार कर दिया। सूरज की गिरफ्तारी के बाद केस विशेष पॉक्सो कोर्ट के चल रहा था। कोर्ट ने गुरुवार को इस पर फैसला देते हुए कहा कि उसके अपराध का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ेाग। इसे देखते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी गई है। साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना नहीं जमा करने पर उसे 100 दिन सश्रम कारावास और भुगतना होगा।