पत्नी के साथ बनाता था अप्राकृतिक संबंध ,कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला कोर्ट ने एक सराफा कारोबारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 67 साल के इस सराफा कारोबारी पर अपने से 27 साल छोटी पत्नी के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने के आरोप लगे हैं।पीड़िता ने बताया था कि शादी की पहली रात ही आरोपी ने उसे विदेशी स्टाइल मे अप्राकृतिक संबंध बनाने पर मजबूर किया था।

जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम गिरीश कुमार सोनी है। गिरीश गुजरात का रहने वाला है। गिरीश की पत्नी उससे 27 साल छोटी है ।पीड़ित पत्नी का कहना है कि उसके पति के दांत नहीं है।वह नकली दांत लगाता है। आरोपी नकली बत्तीसी से पीड़िता के अंगों को काटता था और चोट पहुंचाता था। वह पीड़िता को उदयपुर घुमाने ले गया था।जहां आरोपी ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाए।जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके परिवार को जान से खत्म करने की धमकी दे डाली। कहा कि मेरा करोड़ों का कारोबार है। किसी को बताया तो गुजरात बैठे-बैठे इंदौर में परिवार को खत्म कर दूंगा।जिसके बाद पीड़िता हिम्मत जुटाकर महिला थाना इंदौर पहुंची और शिकायत दर्ज करवा दी। इतना ही नहीं पीड़िता ने पुलिस को अपने शरीर पर घाव के निशान भी दिखाए।पुलिस ने मेडिकल करवाया तो घावों की पुष्टि हुई साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस को आदेश दिए कि जल्द गिरफ्तारी की जाए और आरोपी की नकली बत्तीसी जब्त की जाए। बताया जा रहा है कि आरोपी की पहली पत्नी का कोरोना काल में निधन हो गया था। इसके बाद रिश्तेदारों के जरिए आरोपी और पीड़िता के बीच रिश्ते की बात हुई। अक्टूबर 2021 में दोनों ने शादी की थी।शादी की पहली रात से ही आरोपी गलत तरीके से यौन संबंध बनाने लगा और बाद में यही करता रहा।दिसंबर में पीड़िता अपने घर इंदौर आ गई थी।पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से ही वो फरार है ।