रायगढ़ पुलिस महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराधों के प्रति बेहद गंभीर है। विधि अनुसार जब पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उस व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अंतर्गत 24 घंटों के भीतर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है परन्तु रायगढ़ जिले में सारंगढ़ पुलिस के बाद थाना छाल द्वारा महिला संबंधी अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चालान सहित 24 घंटे के भीतर पेश किया गया है। जो अपने आप में एक मिसाल है। जबकि संशोधित नियमानुसार दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारी के पास चालान पेश करने के लिए 60 दिन का समय होता है।
जिले में महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराधों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व एवं इन अपराधों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। एक दफा फिर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के कुशल नेतृत्व में खरसिया अनुविभाग में छाल पुलिस द्वारा बेहद उम्दा कार्यवाही की गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन तथा एसडीओपी खरसिया श्री पिताम्बर पटेल के सुपरविजन पर छाल थाना प्रभारी विवेक पाटले एवं उनकी टीम द्वारा किया गया है।
जानकारी के अनुसार दिनांक 17 नवंबर को को थाना चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से धारा 376 IPC की बिना नम्बरी डायरी थाना छाल को असल अपराध पंजीयन व अग्रिम विवेचना के लिये प्राप्त हुई। छाल थाना प्रभारी विवेक पाटले द्वारा डायरी अवलोकन कर आरोपी भागवत पटेल निवासी राजापारा चाम्पा के विरूद्ध 17 नवंबर की शाम 18:30 बजे धारा 376 IPC के तहत अपराध कायम कर की एसपी व एसडीओपी खरसिया को इसकी जानकारी दिया गया। एसडीओपी खरसिया पिताम्बर पटेल द्वारा मामले की सम्पूर्ण जानकारी लेकर थाना प्रभारी छाल को अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी, पीडिता का कथन, मुलाहिजा, गवाहों के बयान दर्ज कर प्रकरण का चालान शीघ्र न्यायालय पेश करने का निर्देश दिया गया।
निर्देशों पर कार्यवाही करते हुये निरीक्षक विवेक पाटले एवं स्टाफ द्वारा पीडिता का मुलाहिजा, कथन, स्लाइड, मोबाईल की जप्ती, 6 से अधिक गवाहों के कथन लिया गया। रात में ही थाना प्रभारी एवं स्टाफ द्वारा चाम्पा जाकर आरोपी के घर दबिश देकर उसे हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया। आरोपी की गिरफ्तारी बाद आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण आदि आवश्यक कार्यवाही समय पर पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध चालान तैयार कर अगले दिन 18 नवंबर की शाम माननीय न्यायालय चालान पेश किया गया है।
प्रकरण की कायमी पश्चात 24 घंटे के भीतर में सम्पूर्ण कार्यवाही कर चालान पेश करने में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक विवेक पाटले, सहायक उप निरीक्षक रमेश शर्मा, आरक्षक राजेश उरांव की सराहनीय भूमिका रही है।
क्या है मामला..!
प्रकरण के संबंध में थाना प्रभारी छाल ने बताया कि थाना क्षेत्र की युवती का वर्ष 2019 में चांपा निवासी भागवत पटेल से फेसबुक के माध्यम से जान पहचान हुआ था। 6 माह के भीतर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग परवान चढ़ा। लॉक डाउन दौरान युवक दिनांक 03 मई को युवती से मिलने आया था । उसके बाद दूबरा दिनांक 15 जून को युवती से मिलने आया और उसकी सहमति बगैर उसके साथ संबंध बनाया। आरोपी युवक, युवती को सामाजिक रीति रिवाज से शादी करने का भरोसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। आरोपी युवक, युवती से उसके अंतरंग फोटो और विडियो की मांग करता था, युवती देने से आनाकानी की तो युवक भी उससे शादी करने से इंकार कर दूरियां बनाना शुरू कर दिया। अंतत: आरोपी युवती से शादी करने से साफ इंकार कर दिया है जिसके बाद युवती थाना चाम्पा में आरोपी भागवत पटेल पिता स्व.ओम प्रकाश पटेल उम्र 21 साल निवासी वार्ड क्रमांक 3 राजापारा चाम्पा के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। जहां धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर मूल घटनास्थल थाना छाल का होने से अपराध डायरी थाना छाल को प्राप्त हुआ।