तीसरी लहर के पिक के बीच 183 जोड़ों के हाथ होंगे पीले ,नहीं बजेंगे डीजे, धुमाल ,अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति ,कोरोना के प्रसार रोकने के साथ साथ प्रशासन निभा रहा सामाजिक सरोकार

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज़ कोरबा(भुवनेश्वर महतो )। कोरोना के तीसरी लहर के पिक के बीच जिले में कड़े कोविड प्रोटोकॉल के बीच शादियां हो रही। कोविड -19 का प्रसार रोकने की जिम्मेदारी के साथ साथ शादी जैसे आवश्यक रस्मों के लिए कड़े शर्तों के साथ जिला प्रशासन द्वारा विधिवत आवेदनकर्ताओं को अधिकतम 50 लोगों की अनुमति दी जा रही है।डीजे ,साउंड बॉक्स सहित समस्त ध्वनिविस्तारक यंत्रों के प्रतिबंध के बावजूद कड़े कोविड प्रोटोकाल के बीच शादियों के लिए आवेदनों की झड़ी लगी है। 15 जनवरी से अब तक महज हफ्ते भर में चॉइस सेंटर लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 183 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए जिसमें से लगभग सभी पात्रों को एसडीएम ने शादियों की अनुमति दे दी।

पिछले 2 साल की तरह इस साल भी शादियों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है । शादियों का सीजन शुरू हो चुका है लेकिन इस साल गर्मी से पहले ही कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी ,हालात यह है कि 23 जनवरी से 15 फरवरी तक कोरोना के पिक में रहने का अनुमान जताया जा रहा है जिले में भी प्रतिदिन और स्थान 250 से अधिक संक्रमित निकल रहे। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आम जनता की जिंदगी को महफूज करने की है। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन अपने अन्य दायित्वों से भी पीछे पीछे नहीं हट सकता । शादी एक महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है । सामाजिक व्यवस्था के लिए शादी जैसे महत्वपूर्ण रस्मों पर लंबे समय तक के लिए रोक नहीं लगाई जा सकती। लिहाजा शासन के दिशा निर्देश एवं जिले में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रानू साहू के निर्देश अनुसार सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने विभागों में चॉइस सेंटर एवं लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन विधिवत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप अनुमति प्रदान कर रहे हैं। अनुविभागीय दंडाधिकारियों द्वारा आवेदनकर्ताओं को अधिकतम 50 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जा रही है। खास बात यह है कि इस बार भी साउंड बॉक्स डीजे एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है शादी में इनकी अनुमति प्रदान नहीं की जा रही। सीमित लोगों की अनुमति सहित कड़े कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद शादी करने इस साल झड़ी लगी हुई है बात करें मौजूदा आंकड़ों की तो 15 जनवरी से 20 जनवरी तक की स्थिति में जिले में 183 आवेदन चॉइस सेंटर के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं । ये सभी शादियां 28 जनवरी तक होने हैं। जिसे अनुमति के लिए एसडीएम कार्यालय फॉरवर्ड कर दिया गया लगभग सभी वैध आवेदनों पर नियमानुसार ऑनलाइन अनुमति जारी कर दी गई है सबसे ज्यादा आवेदन कटघोरा तहसील क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं।आदेश की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है।

आवेदन के लिए शपथ पत्र एवं शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की सूची देना अनिवार्य

चॉइस सेंटर लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं शादी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शादी के कार्ड के साथ साथ शपथ पत्र देना होगा । साथ ही शादी में शामिल होने वाले 50 में मेहमानों /रिश्तेदारों की एक सूची भी संबंधित सेंटर में देना होगा जिसके आधार पर ही शादी का आवेदन विधिवत कार्यवाही के लिए विभागीय अधिकारी राजस्व को फॉरवर्ड किया जाता है।

कहाँ कितने आवेदन ,अनुमति एक नजर में (15 से 20 जनवरी 2022 तक)

तहसील – प्राप्त आवेदन -अनुमति

कोरबा – 47 -47

करतला -28 -28

कटघोरा -50 -50

पाली -35 -35

पोंडी उपरोड़ा -23 -23

योग -183

इन शर्तों के तहत दी जा रही अनुमति

० संबंधित कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मांस प्रकार कड़ाई से उपयोग की शर्ते के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।

०कार्यक्रम में प्रयुक्त वाहन में भी भारत शासन राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश निर्देश गाइडलाइन शहीद एडवाइजरी का पालन करना होगा।

० विवाह कार्यक्रम की सूचना संबंधित थाना प्रभारी एवं स्थानीय जोन कमिश्नर नगर निगम कोरबा को देनी होगी।

० किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर संपूर्ण जवाबदारी आवेदक /आवेदिका की होगी।

० डीजे साउंड बॉक्स अथवा अन्य समस्त प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

० अनुमति केवल निर्धारित समय तथा स्थान के लिए प्रभावशाली रहेगा।

० कार्यक्रम स्थल कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है अथवा घोषित किया जाता है तो जारी अनुमति आदेश निरस्त माना जावेगा।

० कोविड-19 के नियंत्रण हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी समय-समय पर जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन तथा संक्रमण को रोकने के लिए निश्चित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा । आदेश का पालन ना करने की दशा में भारतीय दंड विधान की धारा 188 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, 55, 56 के प्रावधाननानुसार कार्रवाई की जाएगी।

० यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक आवेदिका की होगी तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जावेगी।