बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने मंगलवार को हाईकोर्ट सहित छत्तीसगढ़ के सभी कोर्ट में फिजिकल सुनवाई का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट सहित छत्तीसगढ़ के सभी कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की जा रही थी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जयसवाल ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें कोर्ट में हो रही वर्चुअल सुनवाई को खत्म करते हुए हाई कोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में फिजिकल सुनवाई के आदेश दिये गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल के इस आदेश में कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश भी हैं। कोरोना की तीसरी लहर के आने के बाद और संक्रमण बढ़ने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने दो बार आदेश जारी किया था, जिसमें पहली बार 12 जनवरी से 31 जनवरी तक फिजिकल की जगह वर्चुअल कोर्ट लगने के निर्देश थे। वहीं दूसरी बार 31 जनवरी को आदेश निकाला गया था, जिसमें 15 फरवरी तक वर्चुअल कोर्ट के आदेश दिये गए थे। अब कोरोना संक्रमण की गति काफी धीमी हो गई है और एक्टिव मामले भी नहीं के बराबर हो गए हैं। इसलिए प्रदेश के सभी कोर्ट सहित हाईकोर्ट में भी फिजिकल सुनवाई की जाएगी।