बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच के आदेश को धता बता दिया है। आईजी साहब ने कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है।


हाल ही में कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग में तबादले पर अहम् निर्णय दिया है। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि डीजीपी ,एडीजी, डीआईजी,आईजी तथा एसपी जैसे आईपीएस अधिकारी भी आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक का तबादला नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को ही स्थानांतरण का अधिकार है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बावजूद आईजी रतनलाल डांगी ने शुक्रवार 18 फरवरी को संभागभर के 85 एएसआई का ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण आदेश में पैरवी करने वाले अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने इस तबादला आदेश को पूर्णरूप से अवैध बताया है। उन्होने कहा कि हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश का आईजी ने घोर उल्लंघन किया है। उनके द्वारा हाईकोर्ट के स्पष्ट फैसला आने के बावजूद भी 85 एएसआई पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर करना गलत है।