जिला चिकित्सालय में उपकरणों सामग्रियों की खरीदी की टेंडर प्रक्रिया गड़बड़ी , फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप

पीड़ित फर्म ने कलेक्टर से की शिकायत, प्रक्रिया निरस्त कर जांच की मांग

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय कोरबा में उपकरणों ,सामग्रियों की आपूर्ति करने जारी की गई निविदा प्रक्रिया में फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने एवं निविदा प्रक्रिया का विधिवत पालन नहीं करने की शिकायत सामने आई है । शिकायतकर्ता फर्म ने कलेक्टर से लिखित शिकायत कर पूरी प्रक्रिया की जांच कराने एवं आबंटन को निरस्त करने की मांग की है।

शिकायतकर्ता फर्म साईं कृपा इंटरप्राइजेस दुर्ग के लिखित शिकायत के अनुसार जिला चिकित्सालय कोरबा में जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत उपकरणों ,सामग्रियों की आपूर्ति करने हेतु प्रतिष्ठित निर्माता कंपनी तथा उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से 27 मई 2021 को निविदा आमंत्रित की गई थी । निविदा प्रपत्र जिला चिकित्सालय कोरबा के भंडार शाखा से 1 जून 2021 से कार्यालयीन समयावधि पर उपलब्ध कराई गई। अधिकृत विक्रेता होने पर आवेदन पत्र के साथ निविदा कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर संलग्न करना था। 30 जून 2021 को निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी 1 जुलाई 2021 को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी वही 1 जुलाई 2021 की शाम 4 बजे निविदा खोलने की तिथि निर्धारित की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव की वजह से निविदा खोलने की तिथि को आगे बढ़ा दी गई 15 मार्च 2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में निविदा खोली गई। शिकायतकर्ता फर्म साईं कृपा इंटरप्राइजेज ने बताया कि निविदा खोलने की प्रक्रिया के दौरान फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने अन्य भागीदार फर्मों को गुमराह किया गया। फर्म के संचालक वी के गोयल के अनुसार 15 मार्च 2022 की शाम 4:00 बजे जब निविदा खुलने की प्रक्रिया शुरू की गई तो उस दौरान निविदा में उपस्थित अधिकारियों ने उनकी निविदा पत्र को यह कहकर खोलने से इंकार कर दिया कि उनकी संस्था इस निविदा के लिए पात्र नहीं है जब फर्म के संचालक श्री गोयल ने इसकी वजह जानना चाहा तो उनकी बातों को एक सिरे से खारिज कर अनसुना कर निविदा खोलने से इंकार कर दिया गया । श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि निविदा पत्र के साथ पर्याप्त ऑथराइजेशन लेटर संलग्न है ऐसी स्थिति में उन्हें यह कहकर बाहर निकाल दिया गया कि पूर्व में आपके द्वारा जमा किया गया ऑथराइजेशन लेटर इस निविदा की योग्य नहीं है ।निविदा प्रक्रिया में हुए इस भेदभाव से आहत फर्म साईं कृपा इंटरप्राइजेज ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर इस पूरी प्रक्रिया की सघन जांच कराई जाने की मांग की है उन्होंने आरोप लगाया है कि निविदा समिति के उपस्थित अधिकारी द्वारा चुनिंदा फर्म को फायदा पहुंचाने हेतु यह पक्षपात की नीति अपनाई गई निविदा समिति द्वारा नियम विरुद्ध व अंसवैधानिक आवंटन को रद्द कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।