हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । हाईकोर्ट ने कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय कोरबा में डीएमएफ से उपकरणों ,सामग्रियों की खरीदी की टेंडर प्रक्रिया रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने याचिकाकर्ता साई कृपा इंटरप्राइजेस द्वारा टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी व फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने टेंडर का सरकारी दस्तावेज लीक होने पर फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई तक टेंडर फाइनल करने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई जून 2022 में होगी।
साईं कृपा इंटरप्राइजेस दुर्ग के संचालक विजय कुमार गोयल ने अपने अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश कर बताया था कि जिला चिकित्सालय कोरबा में जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत उपकरणों ,सामग्रियों की आपूर्ति करने हेतु प्रतिष्ठित निर्माता कंपनी तथा उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से 27 मई 2021 को निविदा आमंत्रित की गई थी ।
निविदा प्रपत्र जिला चिकित्सालय कोरबा के भंडार शाखा से 1 जून 2021 से कार्यालयीन समयावधि पर उपलब्ध कराई गई। अधिकृत विक्रेता होने पर आवेदन पत्र के साथ निविदा कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर संलग्न करना था। 30 जून 2021 को निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी 1 जुलाई 2021 को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी वही 1 जुलाई 2021 की शाम 4 बजे निविदा खोलने की तिथि निर्धारित की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव की वजह से निविदा खोलने की तिथि को आगे बढ़ा दी गई 15 मार्च 2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में निविदा खोली गई। शिकायतकर्ता फर्म साईं कृपा इंटरप्राइजेज ने बताया कि निविदा खोलने की प्रक्रिया के दौरान फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने अन्य भागीदार फर्मों को गुमराह किया गया। फर्म के संचालक वी के गोयल के अनुसार 15 मार्च 2022 की शाम 4:00 बजे जब निविदा खुलने की प्रक्रिया शुरू की गई तो उस दौरान निविदा में उपस्थित अधिकारियों ने उनकी निविदा पत्र को यह कहकर खोलने से इंकार कर दिया कि उनकी संस्था इस निविदा के लिए पात्र नहीं है जब फर्म के संचालक श्री गोयल ने इसकी वजह जानना चाहा तो उनकी बातों को एक सिरे से खारिज कर अनसुना कर निविदा खोलने से इंकार कर दिया गया । श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि निविदा पत्र के साथ पर्याप्त ऑथराइजेशन लेटर संलग्न है ऐसी स्थिति में उन्हें यह कहकर बाहर निकाल दिया गया कि पूर्व में आपके द्वारा जमा किया गया ऑथराइजेशन लेटर इस निविदा की योग्य नहीं है ।निविदा प्रक्रिया में हुए इस भेदभाव से आहत फर्म साईं कृपा इंटरप्राइजेज के संचालक विजय गोयल ने 22 मार्च 2022 को कलेक्टर जन चौपाल में लिखित शिकायत की थी।

शिकायतकर्ता विजय गोयल
उन्होंने आरोप लगाया है कि निविदा समिति के उपस्थित अधिकारी द्वारा चुनिंदा फर्म को फायदा पहुंचाने हेतु यह पक्षपात की नीति अपनाई गई निविदा समिति द्वारा नियम विरुद्ध व अंसवैधानिक आवंटन को रद्द कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की थी। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने टेंडर का रिकार्ड तलब किया है । हाईकोर्ट ने टेंडर का सरकारी दस्तावेज लीक होने पर फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई तक टेंडर फाइनल करने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई जून 2022 में होगी।

हसदेव एक्सप्रेस ने उठाया था मामला
गौरतलब हो जिला चिकित्सालय कोरबा में डीएमएफ से उपकरणों और सामग्रियों की खरीदी की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने के सनसनीखेज मामले को हसदेव एक्सप्रेस ने 17 मार्च को प्रमुखता से उठाते हुए जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। कोविड -19 की दूसरी लहर लहर के बाद मई 2021 में कोरबा में डीएमएफ से 30 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न उपकरणों की खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी की विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है। आपदा को अवसर में तब्दील किया गया है। इसकी पुष्टि होते ही हसदेव एक्सप्रेस प्रमुखता से उक्त गड़बड़ी को उजागर करेगा।