कोरबा। तीन तीन शादी कर पहली पत्नी व बच्चों का भरण पोषण नहीं करने वाले बालको कर्मी पर पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने धारा 294, 427, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
जिले के बाल्को थाना क्षेत्र में पुराना गुरू घासीदास चौक भदरापारा में रहने वाली युवती का विवाह वर्ष 1997 में किशन कुमार दिव्य के साथ हुआ था। शादी के बाद करीब 6-7 साल तक पति ने उसे ठीक रखा और इनके दो बच्चे हैं। इसके बाद किशन ने दूसरी पत्नी के तौर पर पूर्णिमा दास को शादी कर ले आया। उसका भी दो बच्चे हैं। वर्ष 2017 में तीसरी पत्नी रंजीता बंजारे को शादी कर ले आया। उससे भी दो बच्चे हैं। किशन दोनों पत्नि को साथ में रखा है जबकि पहली पत्नी करीब 16 साल से अपने बच्चों के साथ अलग रहती है। पति उसका भरण-पोषण नहीं करता है और बालको प्लांट में नौकरी करता है। इस वर्ष पहली पत्नी ने अपने भरण-पोषण के लिए पति पर कोर्ट में केस लगाया है। इसी बात को लेकर किशन पूर्व में भी पहली पत्नी के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया था।14 अप्रैल को शाम करीब 5 बजे पहली पत्नी के घर में डण्डा लेकर आ गया और गाली- गलौच करने लगा। अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर घर में पंखा, दरवाजा, बर्तन वगैरह को लाठी से मारकर तोड़-फोड कर दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पति किशन कुमार दिव्य के विरुद्ध धारा 294, 427, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।