दिल्ली। इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2000 रुपये का नोट प्रचलन से बाहर होगा। 30 सितंबर के बाद यह नोट वैध नहीं होंगे और चलन से बाहर हो जाएंगे।
23 मई से 30 सितंबर 2023 तक इसे बैंक में जमा करा सकते हैं। एक बार में बीस हज़ार यानी दस नोट जमा हो सकते हैं।
RBI का कहना है कि 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है।
सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा या विनिमय सुविधा प्रदान करेंगे। इस संबंध में आरबीआई का एक गाइडलाइन भी सामने आया है।