दिल्ली। ज्ञानव्यापी केस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच, मस्जिद समिति हाई कोर्ट का रुख करेगी।ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में asi सर्वे पर रोक लगा दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है। शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया था।

इधर अंजुमन कमेटी की तरफ से कहा गया है उन्हें अपील का मौका नहीं मिला। ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। कमेटी ने कहा है कि उन्हें, अपील का मौका मिलना चाहिए। सीजेआई ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा।
इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी। इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वे शुरू हो गया था। ASI की टीम ने सुबह 7 बजे ज्ञानव्यापी परिसर में पहुंचकर सर्वे का काम शुरू कर दिया था। ASI की चार टीमें अलग अलग जगहों पर सर्वे कर रही थी।सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ASI ने ये भरोसा दिया है कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में ASI फिलहाल खुदाई जैसा काम नहीं करेगा। 31 जुलाई तक खुदाई का काम नहीं होगा। सिर्फ माप, फोटोग्राफी और रेडार इमेजिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर एक हफ्ते तक रोक लगाने की मांग की है। सीजेआई ने कहा कि फोटो लेने से भीतर की किसी चीज को कोई नुकसान नहीं होगा।