किसान से घूस लेने के मामले में जीपीएम प्रशासन सख्त,पटवारी निलंबित,देखें आदेश

गौरेला पेंड्रा मरवाही । किसान से घूस लेने के मामले में संबंधित पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि न्यूज पोर्टल एवं समाचार पत्र में प्रकाशित खबर “किसान से घूस लेते पटवारी का वीडियो वायरल” की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड द्वारा की गई, जांच प्रतिवेदन से सामने आये तथ्य के आधार पर तहसील पेण्ड्रा में पदस्थ पटवारी श्री विजय प्रताप सिंह ने बंधी गांव निवासी किसान विनोद अग्रवाल से भूमि के चौहद्दी के बदले 4 हजार रूपए (चार हजार रूपए) रिश्वत की मांग किया गया। जो वायरल वीडियो दिनांक 21 एवम 22 नवंबर 2023 से सिद्ध होता है।

  उपरोक्तानुसार हल्का पटवारी  विजय प्रताप सिंह तहसील पेण्ड्रा का कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। हल्का पटवारी श्री विजय प्रताप सिंह का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उलंघन है एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत् दण्डनीय है। अतः हल्का पटवारी श्री विजय प्रताप सिंह तहसील पेण्ड्रा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत् तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री विजय प्रताप सिंह (पटवारी) का मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।