कोरबा। 20 दिसंबर 2023 के बाद जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा के स्वीकृत समस्त अप्रारंभ कार्यों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है । कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ,खनिज साधन विभाग,मंत्रालय महानदी भवन ,अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 7-19/2015/XII /1 नवा रायपुर अटल नगर ,दिनांक 20 /12/2023 के अनुसार कंडिका क्रमांक 2 .1 में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 (यथा संशोधित ) अंतर्गत अप्रारंभ कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने एवं निरस्त किए जाने हेतु प्राप्त निर्देशानुसार जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की शासी परिषद की 2 फरवरी 2024 को संपन्न हुए बैठक में सदस्यों के लिए गए निर्णय के परिपालन में यह आदेश जारी किया गया है।