चेक बाउंस मामले में आरोपी की सजा बरकरार ,2 करोड़ रुपए के अर्थदंड एवं 2 वर्ष के सश्रम कारावास से किया दंडित

कोरबा। 24 दिसंबर 2022 को न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री बृजेश राय के न्यायालय से चेक बाउंस के मामले में रूढ़मल अग्रवाल वि. मोहनलाल अग्रवाल आरोपी मोहनलाल को 2 करोड़ रुपए के अर्थदंड एवं 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया था।

जिला न्यायालय कोरबा उक्त मामले में आरोपी ने जिला सत्र न्यायाधीश में अपील की गई थी, आज अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) कोरबा के न्यायालय ने अपील निराकृत करते हुए विचारण न्यायालय का फैसला यथावत रखा है जिसके अनुसार आरोपी मोहनलाल को 2 करोड़ रूपए अर्थदंड और 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किए गए विचारण न्यायालय के फैसले को यथावत रखा गया है। जिला न्यायलय कोरबा आज आरोपी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण आरोपी को 22/02/24 को जेएमएफसी के न्यायालय में समर्पण करने का आदेश दिया गया है। उक्त तिथि को आरोपी के विचारण न्यायालय में उपस्थित नही होने पर आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है।उक्त मामले में परिवादी/ उत्तरवादी रूढ़मल अग्रवाल की ओर से श्री नितेश अग्रवाल अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई हैं।