मणिपुर हाईकोर्ट ने बदला मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने वाला फैसला , आदेश के बाद 10 माह से सुलग रहा था मणिपुर

मणिपुर । मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल करने के अपने 2023 के आदेश को पलट दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि इस फैसले से राज्य में जातीय अशांति बढ़ सकती है। अब तक राज्य में भड़की जातीय हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में काफी विरोध हुआ था। इसके बाद मैतेई याचिकाकर्ताओं ने अदालत में समीक्षा याचिका दायर की गई थी। इसी समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने ही फैसले में संशोधन किया है।
बता दें कि पिछले साल 27 मार्च को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करे। अदालत के इस फैसले के बाद से पिछले साल मई से ही राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई थी।