कर्नाटक । पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का सलाखों के पीछे जाना अब पक्का हो गया है। कर्नाटक सरकार की ओर से रेवन्ना सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपों में बलात्कार की धारा 376 को भी जोड़ दिया है।
धारा 376 गैर-जमानती है और इसके तहत निरूद्ध होने वाले आरोपी का जेल जाना तय होता है।
समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार एसआईटी ने सेक्स टेप कांड में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। इस मामले में सांसद के खिलाफ यह दूसरा मामला है। रेवन्ना के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में धारा 376(2)(एन) बार-बार बलात्कार करना, 506 आपराधिक धमकी देना, 354ए(1)(ii) यौन संबंध की मांग करना, 354(बी) महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, 354(सी) नग्न या अर्ध-नग्न तस्वीरें अपलोड करना और आईटी अधिनियम के तहत आरोप दर्ज किया गया हैं।
प्रज्वल रेवन्ना को एफआईआर में एकमात्र आरोपी के रूप में नामित किया गया है। एसआईटी के अधिकारियों ने बीते गुरुवार को मजिस्ट्रेट की अदालत में एफआईआर की प्रति सौंपी। इससे पहले उनके घर पर काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी, पीछा करने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था।बताया जा रहा है कि जांच टीम ने प्रज्वल रेवन्ना के घर के बाहर पेशी के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस भी चस्पा कर दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा-जेडीएस की ओर से हासन सीट से चुवाल लड़ रहे रेवन्ना का महिलाओं के साथ किये यौन शोषण का 2500 से ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है।
खबरों के अनुसार प्रज्वल विवाद के तूल पकड़ने के बाद बीते 27 अप्रैल को बेंगलुरु से फरार होकर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी पहुंच गये हैं। उसके अगले दिन 28 अप्रैल को हासन जिले के होलेनरासीपुर थाने में रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। प्रज्वल से जुड़े कथित यौन शोषण के वीडियो सोशल मीडिया में 24 अप्रैल से वायरल हो रहे थे।