कर्नाटक । बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार (17 मई) को जनता दल (सेक्युलर) विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को सेक्शुअल हैरेसमेंट केस में अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले 14 मई को एचडी रेवन्ना को एमपीएमएलए कोर्ट से भी कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़े किडनैपिंग केस में सशर्त जमानत मिल चुकी है।
JDS विधायक ने गुरुवार को यौन उत्पीड़न मामले में जमानत याचिका लगाई थी। इसमें रेवन्ना ने दावा किया कि रेप के आरोप बेटे प्रज्वल के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ नहीं।
हालांकि ACJM ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि मुख्य जमानत याचिका पर शुक्रवार दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी।
जेल से रिहा होने के बाद एचडी रेवन्ना मैसुरु के चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजा करने गए थे।
SIT की बोली- रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज हो
कर्नाटक सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने तर्क दिया कि अदालत को एचडी रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर देनी चाहिए। एसपी जयना कोठारी ने रेवन्ना की न्यायिक हिरासत की मांग की है।विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में कहा कि रेवन्ना जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में वापस भेजा जाए। हालांकि, रेवन्ना के वकील अरुण ने कहा कि उनके खिलाफ जमानती मामला दर्ज है।एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली महिला की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न और धमकी के आरोप हैं। कर्नाटक सरकार की बनाई SIT इसकी जांच कर रही है।
4 मई को गिरफ्तारी, 10 दिन बाद जमानत
एचडी रेवन्ना को अश्लील वीडियो केस से जुड़े किडनैपिंग केस में 4 मई को गिरफ्तार किया गया था। बाद में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 मई को उनकी सशर्त जमानत मंजूर करते हुए परप्पाना अग्रहारा जेल से रिहा करने के आदेश दिए थे। जज ने रेवन्ना को 5 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी।
कोर्ट में रेवन्ना को दो निजी जमानतदार भी पेश करने पड़े। अदालत ने रेवन्ना को SIT जांच में सहयोग करने और सबूतों को नष्ट या छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया है। एचडी रेवन्ना, देवगौड़ा परिवार के पहले सदस्य हैं, जिन्हें किसी केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।
