छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू को बड़ी राहत,सुप्रीम कोर्ट से मिली 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत ,जानें किन मामलों में हुई थी गिरफ्तारी ….

रायपुर । निलंबित IAS रानू साहू को बड़ी राहत मिली है। रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रानू साहू की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है। रानू साहु के अलावा दीपेश टांक को भी जमानत मिल गई है। हालांकि ये अंतरिम राहत है। दोनों कीा 7 अगस्त तक के लिए दोनों की जमानत मंजूर की गयी है।

इससे पहले रानू साहू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की बेंच में दोनों की याचिका की सुनवाई हुई। आपको बता दें कि दीपेश टांक पर आईएएस को जमीन बेचने का आरोप था। छत्तीसगढ़ के अंदर और बाहर जमीनों की खरीद फरोख्त और सौदे में ब्लैक मनी खपाने को लेकर दीपेश टांक की ईडी ने गिरफ्तारी की थी। इससे पहले आज ही रानू साहू के खिलाफ एक और नयी एफआईआर दर्ज की गयी थी।इससे पहले EOW और ACB ने तीन नई एफआईआर दर्ज की थी। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह मामले दर्ज हुए हैं। तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि की है।इधर, रानू साहू पर साल 2015 से 2022 तक करीब 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खुद के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप लगा है। जबकि उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपए बताया जा रहा है।